चंडीगढ़: एचएसआईडीसी (हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रीयल एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्पोरेशन) द्वारा हरियाणा में इंडस्ट्रियल प्लॉट अलॉटमेंट में एनआरआई को दिये जा रहे आरक्षण को वापस लेने के फैसले को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है.
याचिका पर जस्टिस जितेंद्र चौहान और जस्टिस विवेक पूरी की खंडपीठ ने प्रदेश सरकार और एचएसआईडीसी को नोटिस जारी कर जबाब मांगा है. अगली सुनवाई 31 मार्च के लिए तय की गई है. एचएसआईडीसी ने प्रमोशन पॉलिसी के तहत इंडस्ट्रियल प्लॉट्स में एनआरआई के लिए रिजर्वेशन तय किया था.