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हरियाणा में इंडस्ट्रियल प्लॉट अलॉटमेंट में NRI को दिए जा रहे आरक्षण मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई - पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़

हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रीयल एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्पोरेशन द्वारा राज्य में इंडस्ट्रियल प्लॉट अलॉटमेंट में एनआरआई को आरक्षण देने का मामला हाई कोर्ट में पहुंच गया है.

Punjab haryana high court chandigarh
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Published : Jan 21, 2021, 10:43 PM IST

चंडीगढ़: एचएसआईडीसी (हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रीयल एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्पोरेशन) द्वारा हरियाणा में इंडस्ट्रियल प्लॉट अलॉटमेंट में एनआरआई को दिये जा रहे आरक्षण को वापस लेने के फैसले को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है.

याचिका पर जस्टिस जितेंद्र चौहान और जस्टिस विवेक पूरी की खंडपीठ ने प्रदेश सरकार और एचएसआईडीसी को नोटिस जारी कर जबाब मांगा है. अगली सुनवाई 31 मार्च के लिए तय की गई है. एचएसआईडीसी ने प्रमोशन पॉलिसी के तहत इंडस्ट्रियल प्लॉट्स में एनआरआई के लिए रिजर्वेशन तय किया था.

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इंडस्ट्रियल प्लॉट एलॉटमेंट के लिए आवेदन मांगे गए, लेकिन इस दौरान एचएसआईडीसी ने 13 जून 2020 को एनआरआई को रिजर्वेशन देने का फैसला वापस किया गया. याचिका में कहा गया कि इस फैसला में प्रमोशन पॉलिसी और स्टेटमैनेजमेंट प्रोसीजर की अनदेखी की जा रही है.

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