चंडीगढ़: हरियाणा के लोगों को 'मनोहर' सौगात मिली है. अगर आप शहरी निकायों की दुकानों और मकानों पर 20 साल से या उससे ज्यादा वक्स से काबिज हैं तो आपको अब आसानी से उनका मालिकाना हक मिल जाएगा. इसके लिए बस आपको पोर्टल पर अप्लाई करना होगा. इस संबंध में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शहरी निकाय स्वामित्व योजना पोर्टल की शुरूआत की है.
चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 'जन सहायक आपका सहायक एप' भी लांच किया. इसके तहत सभी सरकारी सेवाएं मोबाइल के जरिए से मिलेंगी. स्वामित्व पोर्टल के बारे में जानकारी देते हुए सीएम ने कहा कि जो लोग निकाय की जमीनों पर लीज पर काबिज हैं, उनके लिए अलग-अलग छूटों को जारी किया गया है. लीज पर लंबे समय से बैठे लोगों को अब मालिकाना हक मिलेगा.
इनमें से देना होगा कोई एक डाक्यूमेंट
सीएम ने कहा की 29 जून के हिसाब से रेट तय किए गए हैं. बेसमेंट के लिए प्रवधान रह गया है, जिसे जल्द ही जारी किया जाएगा. इस पोर्टल में ऐसे सभी लोगों को आवेदन करना होगा जो 20 साल या उससे ज्यादा वक्त से शहरी निकायों की दुकानों और मकानों पर काबिज हैं. आवेदकों को सेल्फ सर्टिफाइड लेटर के जरिए बताना होगा कि वो कितने साल से प्रापर्टी पर काबिज हैं. इसके साथ ही आठ डाक्यूमेंट में से कोई एक डाक्यूमेंट लगाना होगा, जैसे बिजली या पानी कनेक्शन का बिल, उप किरायेदारी का समझौता पत्र या किराये की रसीद, रिटर्न, फायर एनओसी.
1 जुलाई से लिए जाएंगे आवेदन
इसके लिए प्राथना पत्र लेसे 1 जुलाई से शुरू होंगे. हर हफ्ते 1 हजार एप्लिकेशन ली जाएंगी, ताकि 1 हफ्ते की एप्लिकेशन को प्रोसेस किया जा सके. 16 से 17 हफ्तों के लिए अभीतक 16000 के करीब मामले वैरिफाई किए गए हैं. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने ये भी उम्मीद जताई कि 25 हजार से ज्यादा ऐसे आवेदक रहेंगे जो इस पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं.