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किरायेदारों को मालिकाना हक पाने के लिए इस पोर्टल पर करना होगा आवेदन, यहां जानें पूरी प्रक्रिया - हरियाणा शहरी निकाय दुकान मकाल स्वामित्व

हरियाणा में अब पोर्टल के जरिए शहरी निकायों की दुकानों और मकानों का मालिकाना हक किरायेदारों को मिल सकेगा. इसके लिए सीएम मनोलर लाल ने शहरी निकाय स्‍वामित्‍व योजना पोर्टल की शुरूआत की है. जानें कौन इस पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं और कैसे इसके लिए आवेदन किए जाएंगे.

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किरायेदारों को मालिकाना हक पाने के लिए इस पोर्टल पर करना होगा आवेदन

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Published : Jun 30, 2021, 4:57 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा के लोगों को 'मनोहर' सौगात मिली है. अगर आप शहरी निकायों की दुकानों और मकानों पर 20 साल से या उससे ज्यादा वक्स से काबिज हैं तो आपको अब आसानी से उनका मालिकाना हक मिल जाएगा. इसके लिए बस आपको पोर्टल पर अप्लाई करना होगा. इस संबंध में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शहरी निकाय स्‍वामित्‍व योजना पोर्टल की शुरूआत की है.

चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 'जन सहायक आपका सहायक एप' भी लांच किया. इसके तहत सभी सरकारी सेवाएं मोबाइल के जरिए से मिलेंगी. स्वामित्व पोर्टल के बारे में जानकारी देते हुए सीएम ने कहा कि जो लोग निकाय की जमीनों पर लीज पर काबिज हैं, उनके लिए अलग-अलग छूटों को जारी किया गया है. लीज पर लंबे समय से बैठे लोगों को अब मालिकाना हक मिलेगा.

इनमें से देना होगा कोई एक डाक्यूमेंट

सीएम ने कहा की 29 जून के हिसाब से रेट तय किए गए हैं. बेसमेंट के लिए प्रवधान रह गया है, जिसे जल्द ही जारी किया जाएगा. इस पोर्टल में ऐसे सभी लोगों को आवेदन करना होगा जो 20 साल या उससे ज्यादा वक्त से शहरी निकायों की दुकानों और मकानों पर काबिज हैं. आवेदकों को सेल्फ सर्टिफाइड लेटर के जरिए बताना होगा कि वो कितने साल से प्रापर्टी पर काबिज हैं. इसके साथ ही आठ डाक्यूमेंट में से कोई एक डाक्यूमेंट लगाना होगा, जैसे बिजली या पानी कनेक्शन का बिल, उप किरायेदारी का समझौता पत्र या किराये की रसीद, रिटर्न, फायर एनओसी.

किन्हें मिलेगा फायदा

1 जुलाई से लिए जाएंगे आवेदन

इसके लिए प्राथना पत्र लेसे 1 जुलाई से शुरू होंगे. हर हफ्ते 1 हजार एप्लिकेशन ली जाएंगी, ताकि 1 हफ्ते की एप्लिकेशन को प्रोसेस किया जा सके. 16 से 17 हफ्तों के लिए अभीतक 16000 के करीब मामले वैरिफाई किए गए हैं. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने ये भी उम्मीद जताई कि 25 हजार से ज्यादा ऐसे आवेदक रहेंगे जो इस पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं.

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बता दें कि हरियाणा सरकार की ओर से ये भी निर्णय लिया गया है कि अगर किसी आवेदक ने मकान या दुकान के साथ अतिरिक्त अतिक्रमण किया है तो उसे 1 हजार रुपये प्रति गज अलग से देने होंगे. जैसे मान लीजिए कि आपने 100 गज जमीन लीज पर ली गई थी और इससे ज्यादा पर कंस्ट्रक्शन किया है तो प्रति गज हजार रुपये आपको देने होंगे.

कितनी छूट मिलेगी

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इसके अलावा अब आपको लीज ट्रांसफर करने का भी मौका दिया जाएगा. जैसे मान लीजिए लीज पर लेने वाले शख्स ने किसी दूसरे शख्स को आगे लीज पर मकान या दुकान दी है और अभी उसका कब्जा है तो ऐसे में लीज ट्रांसफर करने के लिए 30 हजार रुपये देने होंगे.

इसके अलावा मुख्यमंत्री ने जनसहायक एप की भी शुरुआत की. सीएम ने बताया कि एप को आईटी गेट वे ऑफ हरियाणा का नाम दिया गया है. मुख्यमंत्री कहा कि सीटूसी यानी गवर्नमेंट टू सिटिजन सेवा इस एप में रहेगी. सरकार के जितनी भी सेवाएं जनता के लिए हैं उन सभी की जानकारी इस एप में रहेंगी.

एप से मिलेंगी ये जानकारियां

  • सरकार के आगामी कार्यक्रम की जानकारी
  • बिजली भुगतान से जुड़े प्रेस नोट
  • कई विभागों या फिर कोविड-19 हेल्पलाइन नंबर
  • रोजगार के समाचार भी एप में मिलेंगे
  • बोर्ड और यूनिवर्सिटी की जानकारी भी मिलेगी
  • सरकार की नई घोषणाओं और नोटिफिकेशन की जानकारी मिलेगी

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