चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने अनलॉक-1 को लेकर दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. 8 जून के बाद क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा इसको लेकर सरकार ने स्थिति स्पष्ट कर दी है. हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम और फरीदाबाद जिलों को छोड़कर 8 जून से पूरे राज्य में एक विनियमित और प्रतिबंधित तरीके से धार्मिक स्थलों, सार्वजनिक पूजा स्थलों और शॉपिंग मॉल को फिर से खोलने की अनुमति देने का फैसला किया है.
क्या रहेगा खुला और क्या रहेगा बंद
- होटल और रेस्तरां की सेवाओं को फिर से खोला जाएगा. इन सभी के लिए समय सुबह 9 बजे से शाम 8 बजे के बीच रहेगा
- रेस्तरां में किसी भी बार के संचालन की अनुमति नहीं होगी
- रूम सर्विस या कमरों में भोजन मंगाने की अनुमति होगी
- बैंक्वेट हॉल को एक समय में अधिकतम 50 मेहमानों के साथ खोलने की मिली अनुमति
- सोशल डिस्टेंसिंग के साथ शॉपिंग मॉल भी खोले जा सकेंगे
- गेमिंग आर्केड और चिल्ड्रन प्ले एरिया बंद रहेंगे
धार्मिक स्थलों के लिए ये हैं नियम
- धार्मिक स्थल और सार्वजनिक पूजा स्थलों को भी खोला जाएगा
- किसी भी आरती, मंडली या जन अथवा सामूहिक सभा और प्रार्थना की अनुमति नहीं दी जाएगी
- प्रसाद या पवित्र जल के वितरण या छिड़काव की अनुमति नहीं होगी
- धार्मिक स्थानों पर सामुदायिक रसोई/लंगर/अन्न-दान में भोजन बनाते और वितरित करते समय शारीरिक दूरी के मानदंडों का पालन किया जाएगा