चंडीगढ़: हरियाणा में आगामी समय में होने वाले निकाय चुनाव से पहले हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से नियम तय किये जा रहे है. हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर परिषद के अध्यक्ष के लिए चुनाव खर्च सीमा 15 लाख रुपये और नगरपालिका के अध्यक्ष के लिए 10 लाख रुपये निर्धारित की है.
राज्य निर्वाचन आयोग ने 30 अक्तूबर, 2020 को हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 में संशोधन किया गया था कि अब राज्य में नगर परिषद और नगरपालिका के अध्यक्ष सीधे चुनाव के माध्यम से संबंधित वार्डों के मतदाताओं द्वारा चुने जाएंगे. इसके चलते राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर परिषद और नगरपालिका के अध्यक्ष के लिए चुनाव खर्च सीमा निर्धारित की है.
आयोग ने ये भी निर्देश दिए हैं कि नगर परिषद और नगरपालिका के अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार या उनके चुनाव एजेंट द्वारा चुनाव खर्च का ब्यौरा रखना होगा और परिणाम घोषित होने से 30 दिनों के अंदर खर्च का ब्यौरा जिला उपायुक्त के पास जमा कराना होगा.