चंडीगढ़: हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन गुरुवार को संपत्ति क्षति वसूली विधेयक-2021 पास किया गया. इस दौरान कांग्रेस ने सदन में जोरदार हंगामा भी किया. यहां तक की कांग्रेस के विधायकों ने स्पीकर की वेल में आकर भी हंगामा किया.
वहीं शोर शराबे के बीच स्पीकर ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी. इस विधेयक के अनुसार प्रदेश में विरोध-प्रदर्शनों के दौरान सरकारी व निजी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने वालों से ही भरपाई की जाएगी. इसके अनुसार, यदि कोई व्यक्ति सरकारी व निजी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है तो हर्जाना उसी से वसूला जाएगा. हर्जाना ना देने पर जेल के साथ जुर्माना भी हो सकता है.
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बता दें कि, उत्तर प्रदेश में भी ऐसा कानून बन चुका है. उसी कानून का अध्ययन करने के बाद विधेयक का ड्राफ्ट तैयार किया गया है. बीते सोमवार को जैसे ही गृहमंत्री अनिल विज ने ये विधेयक सदन के पटल पर रखा तो तब भी विपक्ष ने हंगामा किया था.
कांग्रेस का कहना है कि कि सरकार किसान आंदोलन के चलते इस तरह के कानून को लेकर आई. सरकार की गलत मंशा को देखते हुए इस कानून को होल्ड कर दिया जाए. नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कानून जल्दबाजी में लेकर आया गया है, इसलिए वे इसका विरोध कर रहे हैं. सरकार ने किसानों को रोकने के लिए खुद सड़कें खोदी, इसका जिम्मेदार कौन है.
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