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हरियाणा पुलिस भर्ती के मापदंडों में तीसरी बार संशोधन, हरियाणा से होंगे 20 प्रतिशत सवाल

Haryana Police Recruitment Criteria Amended: हरियाणा पुलिस भर्ती के मापदंडों में अब तीसरी बार संशोधन किया गया है. खबर है कि अगली कैबिनेट की बैठक में इस संशोधन को मंजूरी मिल सकती है. जिसके बाद हरियाणा में जल्द ही पुलिस भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी.

Haryana Police Recruitment
Haryana Police Recruitment

By ETV Bharat Haryana Team

Published : Jan 9, 2024, 3:22 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा पुलिस भर्ती के मापदंडों में सरकार ने तीसरी बार संशोधन किया है. क्योंकि गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सिपाही और सब-इंस्पेक्टरों की भर्ती परीक्षा पर आपत्ति जताई थी. इसके बाद गृह विभाग के संशोधन पर एलआर ने मंजूरी दे दी है. अगर ये संशोधन बरकरार रहा, तो अब 94.5 अंकों की लिखित परीक्षा में 20 प्रतिशत सवाल हरियाणा संबंधी होंगे. जबकि सामाजिक-आर्थिक मानदंड के लिए योग्य अभ्यर्थियों को 2.4 अंक दिए जाएंगे.

पुलिस भर्ती मापदंडों में संशोधन: हरियाणा सरकार अपनी अगली कैबिनेट की बैठक में नए भर्ती नियमों संबंधी संशोधन पर मुहर लगा सकती है. दरअसल गृह मंत्री विज ने गृह मंत्रालय द्वारा जारी पैटर्न और भर्ती नियमों में संशोधन की जरूरत बताई थी. इसके अलावा उन्होंने परीक्षा में हरियाणा संबंधी सवाल शामिल करने की सिफारिश की, जिससे प्रदेश के युवाओं को फायदा मिल सके.

टेस्ट से पहले फिजिकल स्क्रीनिंग: गृह विभाग द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन के बाद सबसे पहले शारीरिक परीक्षण परीक्षा से गुजरना होगा. ये परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी ही लिखित परीक्षा में शामिल हो सकेंगे.

6000 सिपाहियों की होगी भर्ती: हरियाणा पुलिस में 5 हजार पुरुष सिपाही और 1 हजार महिला सिपाही भर्ती लंबे समय से लटकी है. क्योंकि बीते साल से भर्ती संबंधी मानदंड तय नहीं हो पाए और समय-समय पर मानदंडों में बदलाव किया जाता रहा. उम्मीद जताई जा रही है कि अब राज्य सरकार से मंजूरी के बाद पुलिस विभाग में भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू कर दी जाएगी.

इन मानदंडों को करना होगा पूरा: नए नियमों के अनुसार आवेदन मांगने के बाद कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप-C के लिए CET पास आवेदकों को फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट (PMT) के लिए बुलाएगा. फिर पास उम्मीदवारों को फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें दौड़ शामिल होगी, लेकिन दौड़ पूरी करने पर कोई अंक तो नहीं मिलेगा क्योंकि ये साक्षात्कार का हिस्सा होगी.

गृहमंत्री ने जताई थी आपत्ति: इससे पहले पुलिस भर्ती के लिए गृह विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर एडवोकेट जनरल और एलआर से मंजूरी ली थी. 11 अक्टूबर 2023 को कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को लाया गया था, लेकिन इस संशोधित भर्ती नियम संबंधी फाइल पर गृह मंत्री अनिल विज ने भर्ती परीक्षा पैटर्न में हरियाणा संबंधी प्रश्न शामिल नहीं किए जाने पर आपत्ति जताई थी. फिर फाइल को अगली मीटिंग के लिए होल्ड रख दिया था.

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