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आज से हरियाणा पुलिस काटेगी चालान, तीन दिन तक चला जागरुकता अभियान हुआ खत्म

हरियाणा में नए संशोधित यातायात नियम-2019 के तहत पुलिस ने प्रदेश में जागरुकता अभियान चलाया. इस दौरान पुलिस ने ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को फूल देकर नियमों की जानकारी दी. लेकिन अब जागरुकता अभियान खत्म हो चुका है. पुलिस प्रदेशभर में अब एक्शन मोड में नजर आने वाली है. इसलिए ये खबर आपको पढ़ना बहुत जरूरी है.

फाइल फोटो

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Published : Sep 16, 2019, 8:04 AM IST

Updated : Sep 16, 2019, 9:05 AM IST

चंडीगढ़: नया मोटर वाहन एक्ट -2019 के तहत पुलिस ने 13 से 15 सितंबर तक जिले में जागरुकता अभियान चलाकर वाहन चालकों को नियमों का पालन करने का पाठ पढ़ाया. तीन दिन तक पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने वालों को फूल भेंट किए, लेकिन अब सोमवार से पुलिस एक्शन मोड में नजर आएगी.

ओवरलोड पर कटेगा 2000 का चालान, तीन महीने की जेल
दोपहिया वाहन पर ओवरलोड सवारियों को पुलिस ने इन तीन दिनों में फूल भेंट किए, लेकिन अब अगर दोपहिया वाहन ओवरलोड दिखाई दिया तो उसका सीधे तौर पर 2000 रुपये का चालान कटेगा और तीन माह के लिए लाइसेंस भी रद्द हो सकता है.

हेलमेट का करें इस्तेमाल, नहीं तो होगी जेब ढीली
ऐसा ही हेलमेट न डालने वाले दोपहिया वाहन चालकों को भी सतर्क होना होगा, क्योंकि उनका अब पुराने नियमानुसार 100 रुपये का नहीं, बल्कि 1000 रुपये का चालान कटेगा और तीन माह के लिए लाइसेंस रद्द भी हो सकता है.

तीन दिन चलाया गया जागरुकता अभियान
इससे पहले रविवार को अभियान के तीसरे दिन भी जिला पुलिस द्वारा वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन के लिए जागरूक किया गया. रविवार को ऐसे वाहन चालकों को भी फूल भेंट किए गए, जो नियमों का पालन कर रहे थे.

अभियान के अंतिम दिन डीएसपी जोगेंद्र शर्मा, डीएसपी अखिल कुमार, डीएसपी अशोक कुमार, डीएसपी अमरजीत सिंह कटारिया, ट्रैफिक एसएचओ इंस्पेक्टर शमशेर सिंह, सूर्य नगर चौकी इंचार्ज जयबीर सिंह, अनाज मंडी चौकी इंचार्ज रविंद्र कुमार, एचएयू चौकी इंचार्ज विरेंद्र कुमार सहित अन्य अधिकारियों और पुलिस कर्मचारियों ने भाग लिया.

सोच-समझकर दें अपने बच्चे को वाहन
1 सितंबर से लागू हुए नए नियम इतने सख्त हैं कि आपकी जेब ढीली करने के साथ-साथ आपको जेल की हवा भी खिला सकते हैं. खासतौर पर 18 से कम उम्र के बच्चों को कतई वाहन न दें. यदि आपने ऐसा किया तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है. पहले जहां नाबालिगों के वाहन चलाने पर कोई जुर्माना नहीं था, वहीं अब इसके लिए नाबालिग को तो नहीं, लेकिन उसके माता या पिता या वाहन मालिक को 25 हजार रुपये जुर्माने के साथ तीन माह की जेल और वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द होने जैसा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है.

देखिए नए नियमों के बाद कितना बढ़ा जुर्माना ?

धारा जुर्म पुराना जुर्माना नया जुर्माना
177 सामान्य चालान 100 500
181 बिना लाइसेंस ड्राइविंग 500 5000
182 अयोग्यता के बावजूद ड्राइविंग 500 10,000
183 तय सीमा से अदिक रफ्तार 400 1000
184 खतरनाक ड्राइविंग 1000 5000
185 नशे में ड्राइविंग 2000 10,000
194-बी सीट बेल्ट 100 1000
194-सी दुपहिया में ओवरलोडिंग 100 3000
194-डी बिना हेल्मेट 100 1000

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Last Updated : Sep 16, 2019, 9:05 AM IST

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