चंडीगढ़:हरियाणा में पंचायत चुनाव को लेकर पंजाब एवं हरियाणा कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. बुधवार को हाईकोर्ट ने प्रदेश में पंचायत चुनाव करवाने को मंजूरी दे दी है. अब हरियाणा सरकार तय करेगी कि प्रदेश में पंचायत चुनाव कब कराए जाएंगे. इस बार पंचायत चुनाव नए नियमों के तहत ही होंगे. बता दें कि हाईकोर्ट में पंचायत चुनाव को लेकर 13 याचिकाएं विचाराधीन थी जिसे बुधवार को हाइकोर्ट ने निरस्त कर दिया. हरियाणा में फरवरी 2021 में पंचायत चुनाव का कार्यकाल खत्म हो चुका था.
क्या है नए नियम और कहां अटका था पेंच-हरियाणा सरकार ने पंचायती राज एक्ट में महिला आरक्षण (50 प्रतिशत) सहित कुछ अन्य संशोधन किए थे. जिसको लेकर हाईकोर्ट में 13 याचिकाएं दायर कर चुनौती दी गई थी. याचिका में कहा गया था कि पंचायती राज एक्ट में संशोधन के जरिए पंचायत चुनावों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है. चुनाव के लिए पंचायत, ब्लॉक और जिला परिषद के वार्ड को ऑड और ईवन में बांटा जाएगा. संशोधन के तहत कहा गया कि ईवन नंबर को महिलाओं के लिए रिजर्व रखा गया है. ऑड नंबर में ये प्रावधान किया गया है कि महिलाओं के अतिरिक्त ही यहां पर कोई चुनाव लड़ सकता है. यानी महिलाएं ऑड कैटेगरी में चुनाव नहीं लड़ सकती.