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हरियाणा में पंचायत उपचुनावः 358 पंचों और 27 सरपंचों का होगा चयन, जानिए पूरा शेड्यूल - हरियाणा पंचायत उपचुनाव तारीख

उप-चुनाव के लिए मतदान 9 फरवरी को होगा. राज्य चुनाव आयोग की तरफ से जारी कार्यक्रम के मुताबिक इन उपचुनावों के लिए नामांकन पत्र 23 से 28 जनवरी तक सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक दाखिल किए जा सकेंगे, जबकि  9 फरवरी को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा.

हरियाणा की 396 सीटों पर उपचुनाव
हरियाणा की 396 सीटों पर उपचुनाव

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Published : Jan 20, 2020, 11:32 PM IST

Updated : Jan 21, 2020, 7:13 AM IST

चंडीगढ़: हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने प्रदेश में 396 रिक्त सीटों पर होने वाले उपचुनाव का कार्यक्रम जारी किया है. इनमें ग्राम पंचायत के 358 पंचों और 27 सरपंचों, पंचायत समिति के 9 और जिला परिषद के 2 सदस्यों की सीट शामिल हैं.

उपचुनाव का कार्यक्रम जारी
इन उप-चुनावों के लिए मतदान 9 फरवरी को होगा. राज्य चुनाव आयोग कि तरफ से जारी कार्यक्रम के मुताबिक इन उपचुनावों के लिए नामांकन पत्र 23 से 28 जनवरी तक सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक दाखिल किए जा सकेंगे, जबकि 9 फरवरी को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगा. मतदान के तुरंत बाद मतगणना की जाएगी.

नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 31 जनवरी
उपचुनाव के लिए नामांकन पत्रों की लिस्ट भी 23 से 28 जनवरी तक प्रदर्शित की जाएगी और इन तारीखों के दौरान ही उम्मीदवार की ओर से फॉर्म 4 ए और 4 बी में शपथ पत्र भी दिए जाएंगे. नामांकन पत्रों की जांच 29 जनवरी को सुबह 10 बजे से की जाएगी और उम्मीदवार की ओर से नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख 31 जनवरी है.

उम्मीदवारों को उनके चुनाव चिह्न का आवंटन 31 जनवरी को ही दोपहर 3 बजे के बाद किया जाएगा. चुनाव चिह्न के आवंटन के तुरंत बाद प्रत्याशियों की सूची प्रदर्शित की जाएगी. कार्यक्रम के मुताबिक ग्राम पंचायतों के पंच और सरपंचों के चुनाव के लिए रिटर्निंग अधिकारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी की ओर से नामांकन पत्र संबंधिक ग्राम पंचायत मुख्यालय में, जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्यों के लिए नामांकन पत्र संबंधित खंड मुख्यालय में लिए जाएंगे.

ईवीएम से होगा मतदान
संबंधित रिटर्निंग अधिकारी की ओर से नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी. इन चुनावों के लिए मतदान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) से होगी और मतगणना उसी दिन मतदान केंद्रो पर ही होगी. ग्राम पंचायतों के सरपंच और पंचायत समितियों के सदस्यों के चुनाव में नोटा का विकल्प होगा.

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जिन व्यक्तियों के नाम संबंधित पंचायतों की मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं, वो अपने नाम को मतदाता सूची में शामिल करवाने, हटवाने या अपने विवरण में परिवर्तन करवाने के लिए नामांकन पत्र भरने के पहले दिन तक संबंधित उपायुक्त को आवेदन कर सकते हैं

Last Updated : Jan 21, 2020, 7:13 AM IST

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