चंडीगढ़: सरकार ने हरियाणा महामारी अलर्ट को 28 जनवरी तक के लिए बढ़ा (haryana new corona guidelines) दिया है. महामारी अलर्ट के तहत जो भी पाबंदियां लगाई गई थी वह सभी पाबंदियां अब 28 जनवरी तक जारी रहेंगी. हालांकि सरकार द्वारा जारी नए नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि अब जिम 50 फीसदी क्षमता के साथ खोले (haryana gym open) जा सकेंगे. इसके अलावा शराब की दुकानें भी अब रात 10 बजे तक खोली जा सकेंगी. हालांकि पहले सभी दुकानों के लिए समय सीमा शाम 6 बजे तक थी.
बार और रेस्टोरेंट 50 प्रतिशत सीटिंग के साथ ही संचालित होंगे. सार्वजनिक स्थलों जैसे सब्जी मंडी, अनाज मंडी, सार्वजनिक परिवहन पार्क, धार्मिक स्थलों, रेस्टोरेंट्स, बार, होटल, डिपार्टमेंटल स्टोर, राशन की दुकानों, मॉल्स, शॉपिंग कांप्लेक्स, सिनेमा हॉल, हाट, स्थानीय बाजार, पेट्रोल पंप व सीएनजी स्टेशन, एलपीजी सिलेंडर कलेक्शन सेंटर, मिल्क बूथ, योगशाला, जिम व फिटनेस सेंटर, सभी सरकारी, बोर्ड, निगम कार्यालयों, निजी व सरकारी बैंकों में उन्हीं को प्रवेश मिलेगा जिनको वैक्सीन की दोनों डोज लगी हो. इसके अलावा अन्य सभी पाबंदियां जारी रहेंगी. जैसे जनसभा, रैली, धरना प्रदर्शन आदि पर भी प्रतिबंध, किसी भी स्थान पर बड़ी संख्या में लोगों के एकत्रित होने पर पाबंदी रहेगी.