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हरियाणा लॉकडाउन नई गाइडलाइंस: यहां पढ़ें सभी नए नियम

हरियाणा में 7 जून तक लॉकडाउन (lockdown) बढ़ाया गया है. ऑड-इवन फार्मूले के आधार पर दुकानें खोली जाएंगी. इसके साथ ही शापिंग मॉल्स भी नियमों के आधार पर खुल सकेंगे.

haryana lockdown new guidelines
छूट के साथ बढ़ा लॉकडाउन

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Published : May 30, 2021, 3:30 PM IST

Updated : May 30, 2021, 8:02 PM IST

चंडीगढ़:हरियाणा में लॉकडाउन 7 जून तक बढ़ाया गया है. इसके साथ ही लॉकडाउन में मिलने वाली छूट और नियमों (haryana lockdown new guidelines) में कई तरह के बदलाव किए गए हैं. इसके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कोरोना से मृत्यु होने पर मृतक के परिजन को 2 लाख रुपये दिए जाने का ऐलान किया है, जबकि पहले ये घोषणा सिर्फ बीपीएल परिवारों के लिए ही की गई थी.

हरियाणा में एक हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ाया गया है. अब दुकानें सुबह 7 बजे से शाम 3 बजे तक खुल सकेंगी. ऑड-इवन फार्मूले के आधार पर दुकानें खोली जाएंगी. इसके साथ ही शापिंग मॉल्स भी नियमों के आधार पर खुल सकेंगे. मॉल्स के एरिया के आधार पर लोगों की एंट्री सुबह 10 बजे होगी. मॉल्स शाम 6 बजे तक खुलेंगे. एक व्यक्ति एक घंटे तक ही मॉल्स में रहेगा.

15 जून तक बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज

इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि कॉलेज, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और स्कूल 15 जून तक बंद रहेंगे. जैसा कि पहले भी घोषणा की जा चुकी है. उन्होंने कहा कि राज्य में दैनिक कोरोना कर्फ्यू का समय रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक पहले की ही तरह रहेगा.

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चार बार बढ़ाया गया लॉकडाउन

मुख्यमंत्री ने एक सवाल के जवाब में कहा कि पिछले साल के लॉकडाउन में राज्य के राजस्व संग्रह को झटका लगा था, लेकिन मौजूदा लॉकडाउन के कारण इस बार सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रह पर मामूली प्रभाव पड़ा है. राज्य सरकार ने तीन मई को एक हफ्ते का लॉकडाउन लगाया था जिसे अब तक चार बार बढ़ाया जा चुका है.

Last Updated : May 30, 2021, 8:02 PM IST

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