चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने आखिरकार जबरन धर्म परिवर्तन करने के मामले को लेकर कानून बना लिया है. प्रदेश में जबरन धर्म परिवर्तन करने के मामलों में आप जहां सजा का प्रावधान किया गया है जुर्माने की भी इसमें व्यवस्था की गई है. धर्म परिवर्तन करने के मामले पर मीडिया से बात करते हुए राज्य की गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि सरकार ने बीते बजट सत्र में कानून पास किया था और अब राज्यपाल ने मंजूरी दी है. अब डरा धमकाकर, लालच देकर अब कोई धर्म परिवर्तन नही करवा सकता. उन्होंने कहा कि इससे समाज मे भाईचारे बढ़ेगा. (religion conversion law in haryana)
इसके साथ ही अनिल विज ने कहा कि कानून के अनुसार कोई भी धर्म परिवर्तन से पहले जिला उपायुक्त से अनुमति लेनी होगी. वहीं, उन्होंने कहा कि धर्म परिवर्तन के मामले लागतार बढ़ रहे हैं. इस कानून के बनने के बाद अब 5 से 10 की सजा का प्रवाधान है. उन्होंने यह भी कहा कि लव जिहाद के चलते भी कानून बनाना पड़ा है. (anil vij on religion conversion law in haryana)