चंडीगढ़: हरियाणा शिक्षा विभाग की अंतर जिला तबादला नीति पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं. अंतर जिला तबादला नीति के तहत किए गए 2544 तबादला आदेशों पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. इसके साथ ही शिक्षकों की तरफ से उठाए गए सवालों पर कोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.
शिक्षकों ने तबादलों पर सवाल उठाते हुए कहा था कि लो मेरिट वालों को भी उनके गृह जिले में तबादले का लाभ दिया जा रहा है, जिससे मेरिट वालों को नुकसान हो रहा है.
शिक्षकों ने अंतर जिला तबादला नीति पर रोक लगाने को लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी और कहा था हरियाणा सरकार ने 23 अगस्त को 2544 जेबीटी टीचर्स के तबादले के आदेश दे दिए हैं.
कोर्ट में इसी आदेश को चुनौती देते हुए कहा गया कि तबादला आदेश जारी करते हुए मेरिट को नजरअंदाज किया गया है. मेरिट को नजरअंदाज किए जाने पर तर्क देते हुए प्रक्रिया पर रोक लगाने की अपील की गई थी.
याची पक्ष को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा की क्या तबादले की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है. इस पर बताया गया कि अभी आदेश अमल में नहीं लाया गया है. जिसके बाद हाईकोर्ट ने याची के सवालों पर हरियाणा सरकार को जवाब सौंपने के आदेश दिए हैं. इसके साथ ही अगली सुनवाई तक तबादला आदेश को प्रभाव में लाने पर भी रोक लगा दी गई.