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हरियाणा सरकार ने तय की आशा वर्कर्स की योग्यता और रिटायरमेंट उम्र, नूंह और हथीन को मिली ये छूट

हरियाणा सरकार ने आशा वर्करों के नामांकन, चयन, काम, भुगतान और छंटनी मानदंडों को बदलने का फैसला किया है, इसमें नूंह जिला और हथीन को कुछ छूट दी गई है.

haryana health department make some rules for aasha workers
हरियाणा में 60 साल की आशा वर्कर होंगी रिटायर, नूंह-हथीन को रहेगी ये छूट

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Published : Oct 31, 2020, 7:05 PM IST

चंडीगढ़:आशा वर्क्स की नियुक्ति के लिए योग्यता तय की गई है. स्वास्थ्य विभाग ने आशा वर्कर की नियुक्ति के लिए अब 10 पास होना अनिवार्य कर दिया है. इस बात की जानकारी स्वास्थ्य विभाग के अतिरक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने दी.

उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने आशा वर्करों के नामांकन, चयन, काम, भुगतान और छंटनी मानदंडों को बदलने का फैसला किया है. एक अप्रैल 2021 को जिन आशा वर्कर की आयु 60 वर्ष की हो जाएगी. उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी.

उन्होंने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं की न्यूनतम योग्यता कक्षा 10 वीं पास तय की गई है. (नूंह विकास प्राधिकरण के तहत आने वाले क्षेत्र को छोड़कर) नूंह जिला और (हथीन ब्लॉक) हथीन के लिए जहां न्यूनतम योग्यता कक्षा 8 वीं पास होगी. इसके अलावा आशा वर्कर की आयु सीमा 25 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए और जिन आशा वर्कर की आयु 01 अप्रैल, 2021 से को 60 वर्ष की हो जाएगी. उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी.

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