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अब 100 प्रतिशत कर्मचारियों को जाना होगा कार्यालय, 15 जून तक नहीं होगी पब्लिक डीलिंग

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Published : Jun 3, 2020, 3:22 AM IST

हरियाणा सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को कार्यालय बुलाने का फैसला लिया है. सरकार ने इसकी जिम्मेदारी विभागाध्याक्ष, कार्यालयाध्यक्ष और उपायुक्त को सौंपी है. संबंधित विभाग अपने आकलन के अनुसार कर्मचारियों को कार्यालय में बुला सकता है. विस्तार से पढ़ें पूरी खबर...

haryana govt new orders for government employees attendance
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चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने अपने सभी कार्यालयों में ग्रुप-ए, बी, सी और डी के शतप्रतिशत अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्यालय बुलाने का निर्णय लिया है. ये निर्णय केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति के संबंध में जारी संशोधित दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए लिया गया है.

विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष और उपायुक्त अपने आकलन अनुसार अलग-अलग समय पर कर्मचारियों को कार्यालय बुला सकते हैं, ताकि कार्यालय में अधिक भीड़ न हो. इसके अलावा, जो कर्मचारी घर से कार्य कर सकते हैं उन्हें घर से कार्य करने की अनुमति भी दी जा सकती है. वहीं 15 जून तक कार्यालयों में पब्लिक डीलिंग नहीं होगी.

कर्मचारियों के लिए साप्ताहिक रोस्टर होगा तैयार

इसके अलावा, कार्यालय भवनों में एयरकंडीशनर को चलाने के संबंध में लोक निर्माण (भवन एवं सडक़ें) विभाग द्वारा जारी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा. कार्यालयों में ग्रुप सी एवं डी के कर्मचारियों की 75 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए मुख्यालय एवं जिला कार्यालयों में साप्ताहिक रोस्टर तैयार किया जाएगा और ऐसे कर्मचारियों को एक-एक सप्ताह छोड़कर कार्यालय आने को कहा जाएगा.

प्रथम सप्ताह के रोस्टर में ऐसे कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा, जो कार्यालय के निकट रहते हैं और कार्यालय आने के लिए अपने वाहन का इस्तेमाल करते हैं. अगर किसी कर्मचारी का आवास कंटेनमेंट जोन में आता है तो उसे कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं होगी. कार्यालय आने वाले सभी कर्मचारियों को अपने स्मार्ट फोन पर 'आरोग्य सेतु' मोबाइल एप इंस्टाल करना होगा.

इनपर लागू नहीं होगा फैसला

बहरहाल, ग्रुप-सी और डी के 75 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति से सम्बन्धित आदेश आवश्यक सेवा श्रेणी के तहत आने वाले मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, स्वास्थ्य, गृह, कृषि, जनस्वास्थ्य, विकास एवं पंचायत, बिजली, सिंचाई, शहरी स्थानीय निकाय, चिकित्सा शिक्षा, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, सहकारिता, वित्त, आबकारी एवं कराधान, सूचना एवं जनसंपर्क, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभागों और उनकी घटक इकाइयों (नगर निकाय, बोर्ड, निगम, मिशन, सोसाइटी आदि) पर लागू नहीं होगा.

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