चंडीगढ़ः हरियाणा सरकार ने लोकसभा चुनाव 2019 में मतदान के मद्देनजर सरकारी कर्मचारियों के लिए 12 मई को पेड हॉलिडे अधिसूचित किया है. सरकार के इस कदम के साथ कर्मचारी अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे साथ ही उस दिन विशेष आकस्मिक पेड अवकाश का लाभ भी उठा सकेंगे.
लोकसभा चुनावः हरियाणा सरकार ने 12 मई को 'पेड हॉलिडे' किया अधिसूचित - paid holiday
12 मई को हरियाणा में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मतदान होना है. ऐसे में सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सुविधाओं को देखते हुए 12 को पेड हॉलिडे घोषित किया है.
सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सरकार के कार्यालयों, बोर्डों और निगमों तथा शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए ये अवकाश परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 25 के तहत और जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 135 बी के तहत होगा.
उन्होंने कहा कि ये भी अधिसूचित किया गया है कि हरियाणा में स्थित विभिन्न कारखानों, दुकानों और निजी प्रतिष्ठानों के कर्मचारी जो हरियाणा के मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं, वे अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा के तहत पेड अवकाश ले सकते हैं.