हरियाणा

haryana

ETV Bharat / state

हरियाणा में अनलॉक-4 की गाइडलाइंस जारी, जानें क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद - अनलॉक-4 की गाइडलाइंस हरियाणा

हरियाणा में अनलॉक-4 की गाइडलाइंस जारी कर दी गई है. जानें किन चीजों में मिली है छूट और क्या चीजें रहेंगी बंद.

Haryana government unlock guidelines
Haryana government unlock guidelines

By

Published : Aug 31, 2020, 10:19 AM IST

चंडीगढ़: हरियाणा में अनलॉक-4 की गाइडलाइंस जारी कर दी गई है. कोरोना संक्रमण को देखते हुए कई महीने के लॉकडाउन के बाद सरकार ने अलग-अलग गतिविधियों को शुरू करने का निर्दश जारी कर दिया है. ये आदेश आगामी 30 सितंबर, 2020 तक लागू रहेंगे.

हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में बाजार, दुकानें और शॉपिंग मॉल को सोमवार और मंगलवार को बंद करने का आदेश सरकार ने वापस ले लिया है.

क्या बंद रहेगा?

  • स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक संस्थान बंद रहेंगे.
  • कोचिंग संस्थानों भी बंद रहेंगे.
  • सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल और मनोरंजन पार्क बंद रहेंगे.
  • थिएटर और इसी तरह के स्थान बंद रहेंगे.
  • हालांकि 21 सितंबर, 2020 से ओपन एयर थिएटरों को खोलने की अनुमति होगी.

किन चीजों में मिलेगी छूट?

  • सभी गतिविधियों को कंटेनमेंट जोन के बाहर अनुमति होगी.
  • ऑनलाइन/डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति जारी रहेगी.
  • सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यों और 100 व्यक्तियों तक की अन्य सभाओं को 21 सितंबर, 2020 से अनुमति होगी. जिसमें फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग के प्रावधान और हैंडवॉश या सैनिटाइजर का प्रावधान अनिवार्य होगा.
  • 20 सितंबर, 2020 तक विवाह समारोहों में मेहमानों की संख्या 50 से अधिक नहीं होगी और अंतिम संस्कार में व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी, इसके बाद 100 व्यक्तियों तक का नियम लागू होगा.
  • 21 सितंबर, 2020 से राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 50 प्रतिशत तक शिक्षक और गैर-शिक्षक कर्मचारियों को ऑनलाइन कोचिंग/टेली-काउंसलिंग और संबंधित कार्यों के लिए एक निर्धारित समय में स्कूलों में बुलाया जा सकता है. जो कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में हो.
  • इसके लिए, केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की जाएगी.
  • कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में केवल स्वैच्छिक आधार पर कक्षा 9वीं से 12वीं के छात्रों को अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए स्कूलों का दौरा करने की अनुमति दी जा सकती है. ये उनके माता-पिता की सहमति के अधीन होगा और 21 सितंबर, 2020 से प्रभावी होगा, जिसके लिए एमओएचएफडब्ल्यू द्वारा एसओपी जारी की जाएगी.
  • राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआईएस), राष्ट्रीय कौशल विकास निगम या राज्य कौशल विकास मिशन. भारत सरकार या राज्य सरकारों के अन्य मंत्रालयों के साथ पंजीकृत लघु प्रशिक्षण केंद्रों में कौशल या उद्यमिता प्रशिक्षण की अनुमति दी जाएगी.
  • नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट (एनआईईएसबीयूडी), इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप (आईआईई) के प्रशिक्षण प्रदाताओं को भी अनुमति दी जाएगी. इन्हें 21 सितंबर, 2020 से प्रभावी अनुमति दी जाएगी. जिसके लिए, केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एसओपी जारी की जाएगी.
  • प्रयोगशाला प्रायोगिक कार्यों की आवश्यकता वाले तकनीकी और व्यावसायिक कार्यक्रमों के अनुसंधान विद्वानों (पीएचडी) और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए केवल उच्च शिक्षा संस्थानों को उच्च शिक्षा विभाग (डीएचई) द्वारा एमएचए के परामर्श से, स्थिति के आंकलन के आधार पर, और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कोविड-19 की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए अनुमति दी जाएगी.
  • उन्होंने बताया कि 30 सितंबर 2020 तक कंटेनमेंट क्षेत्रों में लॉकडाउन लागू रहेगा. ट्रांसमिशन की श्रृंखला को प्रभावी ढंग से तोडऩे के उद्देश्य से केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए जिला अधिकारियों द्वारा सूक्ष्म स्तर पर जोन का सीमांकन किया जाएगा. इन कंटेनमेंट क्षेत्रों में सख्त रोकथाम उपायों को लागू किया जाएगा और केवल आवश्यक गतिविधियों की ही अनुमति दी जाएगी.
  • कंटेनमेंट जोन में, आवश्यक रूप से गहन संपर्क ट्रेसिंग, घर-घर जाकर निगरानी और अन्य नैदानिक हस्तक्षेप लागू होंगे. ये कंटेनमेंट जोन संबंधित जिला कलेक्टरों और राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा वेबसाइटों पर अधिसूचित किए जाएंगे और सूचनाएं केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ सांझा की जाएंगी.
  • केंद्र सरकार के साथ पूर्व परामर्श के बिना राज्य, केन्द्र शासित प्रदेश सरकारें किसी भी स्थानीय लॉकडाउन (राज्य जिला/ उप-मंडल/शहर स्तर) को कंटेनमेंट क्षेत्रों से बाहर नहीं लगाएंगी. पड़ोसी देशों के अधीन भूमि-सीमा व्यापार के लिए व्यक्तियों और वस्तुओं सहित अंतर-राज्य और अंतर-राज्यीय आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा. इस तरह के आवागमन के लिए कोई अलग अनुमति, अनुमोदन, ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी.
  • 65 साल से अधिक आयु के व्यक्तियों, सह-रुग्णता (को-मोरविटी) वाले व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आवश्यक और स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोडक़र घर पर रहने की सलाह दी गई है. सभी जिला मजिस्ट्रेट इन उपायों को सख्ती से लागू करेंगे. इन उपायों का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के अनुरूप उत्तरदायी होगा.

ABOUT THE AUTHOR

...view details