चंडीगढ़: हरियाणा सरकार एक तरफ जहां कोरोना महामारी पर काबू पाने के लिए तमाम प्रयास कर रही है, वहीं इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि इस महामारी की चपेट में आए लोगों और उनके परिजनों को किस तरह से राहत देकर उनकी पीड़ा को कम किया जाए.
इसी कड़ी में सरकार ने निर्णय लिया है कि अगर कोरोना से जूझ रहे किसी व्यक्ति की जान चली जाती है तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत उसके परिजनों को भी मुआवजा मिलेगा. इसके लिए सबसे पहले मुख्यमंत्री परिवार समृद्घि योजना के तहत पंजीकरण करवाना जरूरी है. इसकर तहत 2 लाख तक का मुआवजा सरकार देगी, वहीं अनाथ बच्चों के लिए हरिहर योजना की शुरुआत की जा चुकी है.
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना
बीपीएल या 1.80 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले परिवार के 18 से 50 वर्ष तक के नागरिक इस योजना के लिए पात्र हैं. पंजीकरण करवाने वाले नागरिक के परिवार को कोरोना समेत किसी भी कारण से 31 मई के बाद प्राकृतिक मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा.
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बीपीएल परिवार के 18 से 50 वर्ष आयु के व्यक्तित की पहली मार्च से 31 मई, 2021 तक कोरोना के कारण मृत्यु हो गई है तो उन्हें भी 2 लाख रुपए का एक्सग्रेशिया अनुदान दिया जाएगा. कोई भी बीपीएल या 1.80 लाख रूपए से कम वार्षिक आय वाला परिवार cmpsy.haryana.gov.in पर पंजीकरण करवा सकता है या फिर सीएससी से भी संपर्क किया जा सकता है.