चंडीगढ़: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट (punjab and haryana high court) में मंगलवार को हरियाणा में पंचायत चुनाव (haryana panchayat election) को लेकर सुनवाई हुई. हरियाणा के पंचायत चुनाव में आरक्षण के प्रविधानों के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार ने कहा कि वह चुनाव कराने को तैयार है. लिहाजा हाईकोर्ट इसके लिए इजाजत दे. हाईकोर्ट ने सरकार की इस अर्जी पर याचिकाकर्ताओं को अपना पक्ष रखे जाने के लिए 11 अक्टूबर का समय दिया है. तब तक राज्य में पंचायत चुनाव नहीं हो पाएंगे. याचिका दायर करने वालों का पक्ष आने के बाद हाईकोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा कि राज्य में पंचायत चुनाव कब होते हैं.
हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट में जवाब दायर करते हुए कहा है कि 23 फरवरी को ही पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो चुका है. पंचायती राज एक्ट के दूसरे संशोधन के कुछ प्रविधानों को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में 13 याचिकाएं दायर की गई हैं. पहले कोरोना के कहर के चलते सरकार ने ये चुनाव नहीं कराने की बात की थी. अब हालात बेहतर हो चुके हैं, बावजूद इसके अभी सरकार ने चुनाव को लेकर कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं की है. सरकार दो फेज में यह चुनाव करवा सकती है. पहले फेज में ग्राम पंचायत और दूसरे फेज में पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव कराए जाने का प्रस्ताव है. लिहाजा हाईकोर्ट अब इन चुनावों को कराने की इजाजत दे.
ये भी पढ़ें-बारिश के बाद मॉडल संस्कृति स्कूल बना तालाब, पानी से निकलने को मजबूर बच्चे