चंडीगढ़: हरियाणा में कोरोना के मरीज और मौतों की संख्या लगातार बढ़ रही है. ऐसे में सरकार ने अब कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है. गाइडलाइन के तहत अंतिम संस्कार में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो पाएंगे.
वहीं अन्य कार्यक्रमों को लेकर भी आदेश जारी किया गया है. जिसके तहत इंडोर कार्यक्रम में 200 लोगों के शामिल होने की इजाजत होगी. दूसरी तरफ आउट डोर कार्यक्रमों में 500 लोगों के शामिल होने अनुमति होगी.
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बता दें कि हरियाणा सरकार ने कोरोना को लेकर नए आदेश जारी किए हैं, जिसके तहत किसी भी तरह के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, खेल और अन्य आयोजन के लिए जिला उपायुक्त से अनुमति लेनी होगी. जिला उपायुक्त से अनुमति लेते समय पुलिस और अन्य संबंधित विभागों से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी हासिल करने होंगे.
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गाइडलाइन के उल्लंघन पर आपदा कानून और इंडियन पेनल कोड की धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी. नई गाइडलाइन के प्रचार के लिए सोशल मीडिया, प्रेस रिलीज और जिला प्रशासन मुनादी भी करवाएगा. हरियाणा के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज ने आदेशो के बारे में जानकारी दी है. विज ने कहा इन आदेशों के अलावा सोशल डिस्टेसिंग और मास्क लगाना अनिवार्य होगा.