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हरियाणा सरकार का प्लान लॉकडाउन-2, पढ़िए क्या है नई सहूलियत और नए प्रतिबंध - लॉकडाउन के लिए हरियाणा सरकार का प्लान

हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन को प्रभावी बनाने के लिए प्लान तैयार किया है. सूत्रों की माने तो प्रदेश के सभी जिलों को दो वर्गों A और B में बांटा जाएगा. कौन से जिले A वर्ग में होंगे और कौन से जिले B में? किस वर्ग में क्या छूट दी जाएगी. पढ़िए इस खबर में...

हरियाणा में लॉकडाउन 2
हरियाणा में लॉकडाउन 2

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Published : Apr 29, 2020, 3:17 PM IST

चंडीगढ़: 14 अप्रैल को खत्म हो रहे 21 दिन के लॉकडाउन को केंद्र सरकार दो हफ्ते के लिए बढ़ा सकती है. सूत्रों की मानें तो 30 अप्रैल तक बढ़ने वाले लॉकडाउन के लिए हरियाणा सरकार ने प्लान भी तैयार कर लिया है. बताया जा रहा है कि सीएम मनोहर लाल ने उच्च अधिकारियों के साथ बैठक के बाद हरियाणा को दो वर्गों यानी की A और B में बांटने का फैसला किया है.

बताया जा रहा है कि प्रदेशभर के जिलों को दो कैटेगरी में बांटा गया है. A वर्ग में वो जिले हैं, जहां 14 अप्रैल तक एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं मिला है. वहीं B वर्ग में उन जिलों को रखा गया है जहां पॉजिटिव केस मिल चुके हैं या 14 अप्रैल तक और मिलने की आशंका है. इसके अलावा लॉकडाउन को ज्यादा प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए हरियाणा सरकार ने कुछ नियम भी बनाएं हैं. जिसका पालन दोनों वर्गों के जिलों को करना होगा. A वर्ग वाले जिलों कों कुछ रियायतें दी जाएंगी, जबकि B वर्ग वाले जिलों में प्रतिबंध पूरी तरह से जारी रहेगा.

B वर्ग पर जारी रहेगी सख्ती

A वर्ग के जिलों को कई तरह की रियायतें मिल सकती हैं. वहीं अगर बात करें B वर्ग की तो इस वर्ग के जिलों की सीमाएं सील रहेंगी. यहां सामान का परिवहन भी सीमा के अंदर नहीं होगा, जबकि वर्ग A के जिलों में जिलाधिकारी की अनुमति से परिवहन में रियायत दी जा सकती है. इसके साथ ही वर्ग A और वर्ग B वाले जिलों के बीच कोई आवागमन नहीं होगा. वहीं जो पास प्रशासन की ओर से जारी किए गए हैं, वो 4 तारीख के बाद भी मान्य होंगे.

क्या नहीं बदलेगा?

  • 30 अप्रैल तक प्रदेश में कहीं भी पांच से ज्यादा लोगों के जमा होने पर प्रतिबंध रहेगा और धारा 144 लागू रहेगी.
  • 31 मई तक पूरे प्रदेश में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा.
  • सोशल डिस्टेंसिंग की नीति दोनों ही वर्गों के जिलों में 31 मई तक लागू रहेगी.
  • जिलों में चिन्हित किए गए हॉटस्पॉट वाले क्षेत्रों में किसी भी तरह का मूवमेंट पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा.
  • हॉटस्पॉट वाले क्षेत्र में प्रशासन राशन और अन्य जरूरी सामान की व्यवस्था करेगा.
  • क्वारंटीन होने वालों को इधर-उधर आने-जाने की इजाजत नहीं होगी.

वर्ग A के लोगों को छूट

वर्ग A वाले जिलों के बीच सात बजे से लेकर एक बजे के बीच खुद के वाहनों से यात्रा हो सकेगी, लेकिन वर्ग A और वर्ग B वाले जिलों के बीच वाहन नहीं चलेंगे, केवल आवश्यक सामान की ढुलाई हो सकेगी.

ये रहेंगे बंद

  • होटल, धर्मशाला, होम स्टे, मॉल, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, जिम, रेस्टूरेंट, बार, धार्मिक संस्थान आदि बंद रहेंगे.
  • जिलाधिकारी की अनुमति के बिना किसी कर्मिक या अन्य व्यक्ति को काम से हटाया नहीं जाएगा.
  • 5 मई तक प्रदेश के सभी स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे.
  • अस्पतालों को छोड़कर 15 मई तक प्रदेश में एयर कंडीशनर के उपयोग पर भी रोक.
  • हॉटस्पॉट क्षेत्र के अलावा इनको काम करने की मिलेगी अनुमति
  • खेती किसानी, बागवानी, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, कटाई बुवाई आदि को अनुमित रहेगी.
  • राज्य की सीमा से बाहर और वर्ग B वाले जिलों से श्रमिक भी नहीं इधर से उधर जा सकेंगे.

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