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हरियाणा में नई कोरोना गाइडलाइन: 6 बजे के बाद 11 जिलों में बढ़ाई गई पाबंदी, मॉल से लेकर ऑटो चलाने तक के नए नियम लागू - हरियाणा में नई कोरोना गाइडलान

हरियाणा सरकार ने कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए 'महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा' के तहत लगाये गए प्रतिबंध 11 जिलों में लागू करने का फैसला किया है. पहले से शामिल 5 जिलों में अब 6 नए जिलों को भी जोड़ दिया गया है. हरियाणा में नई कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक (haryana new corona guidelines) अब इन 11 जिलों में जिम, सिनेमा हॉल 6 बजे के बाद बंद रहेंगे.

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हरियाणा के 11 जिलों के लिए कोरोना की नई गाइडलाइन जारी

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Published : Jan 6, 2022, 1:47 PM IST

Updated : Jan 6, 2022, 3:05 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा में कोरोना की तीसरी लहर (Covid third Wave in Haryana) का असर दिखने लगा है. प्रदेश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमीक्रोन के मामले भी बढ़ने लगे हैं. ओमीक्रॉन (omicron in haryana) के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने 'महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा लॉकडाउन' के तहत पहले 5 जिलों में पाबंदियां लगाई थी, जिसमें प्रदेश के 6 और जिलों को भी शामिल कर दिया गया है. हरियाणा में जारी नई कोरोना गाइडलाइन (haryana new corona guidelines) के मुताबिक कुल 11 जिलों में जिम, सिनेमा हॉल आदि बंद करने के आदेश दिए गए हैं. वहीं बाजार भी शाम 6 बजे के बाद बंद रहेंगे.

हरियाणा में नई कोरोना गाइडलान

हरियाणा में 25 दिसंबर 2021 से नाइट कर्फ्यू भी लागू है. सरकार के नए आदेश में पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, झज्जर और रोहतक के साथ गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, पंचकूला और सोनीपत में सिनेमा हॉल, खेल परिसर, स्विमिंग पूल और मनोरंजन पार्क बंद करने के आदेश दिए हैं. साथ ही सरकारी और निजी कार्यालय 50% कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ कार्य करेंगे. इसके अलावा मॉल और बाजार 6 बजे तक ही खुल सकेंगे. सरकार के आदेश में कहा गया है कि बार और रेस्तरां को 50% बैठने की क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति है. खेल परिसर, स्टेडियम, स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे. इसमें राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रय कैंप को छूट दी गई है. इसके अलावा सभी मनोरंजन पार्क बंद रहेंगे.

हरियाणा के 11 जिलों के लिए कोरोना की नई गाइडलाइन जारी

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ये पाबंदी 12 जनवरी सुबह 5 बजे तक लागू रहेगी. इसके अलावा पूरे प्रदेश में सब्जी मंडी, अनाज मंडियों, सार्वजनिक परिवहन, पार्कों, धार्मिक स्थलों, बार, रेस्तरां, होटल, डिपार्टमेंटल स्टोर, राशन की दुकानों, शराब और शराब की दुकानों जैसे सार्वजनिक स्थानों में केवल पूर्ण टीकाकरण वाले व्यक्तियों को ही प्रवेश करने की अनुमति है. ट्रक और ऑटो भी पूर्व रूप से टीकाकरण करा चुके लोग ही चला सकेंगे. सभी लोगों को टीकाकरण कराने की भी सलाह दी गई है.

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हरियाणा में ओमीक्रोन अपडेट: सराकार के मेडिकल हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक हरियाणा में ओमीक्रोन के 34 मरीजों का इलाज चल रहा है. जबकि 72 को डिस्चार्ज किया जा चुका है. वहीं प्रदेश में कोरोना के मामले भी करीब 8 गुना तेजी से बढ़ रहे हैं. बुधवार शाम तक करीब 6000 से ज्यादा हरियाणा में कोरोना (Active case in haryana) के एक्टिव मामले थे. गुरुग्राम की हालत सबसे ज्यादा चिंताजनक है. प्रदेश के करीब 50 प्रतिशत मरीज गुरुग्राम जिले से हैं. बुधवार शाम तक गुरुग्राम में 3000 से ज्यादा एक्टिव केस थे.

हरियाणा के 11 जिलों के लिए कोरोना की नई गाइडलाइन जारी

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Last Updated : Jan 6, 2022, 3:05 PM IST

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