चंडीगढ़: हरियाणा में कोरोना की तीसरी लहर (Covid third Wave in Haryana) का असर दिखने लगा है. प्रदेश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमीक्रोन के मामले भी बढ़ने लगे हैं. ओमीक्रॉन (omicron in haryana) के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने 'महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा लॉकडाउन' के तहत पहले 5 जिलों में पाबंदियां लगाई थी, जिसमें प्रदेश के 6 और जिलों को भी शामिल कर दिया गया है. हरियाणा में जारी नई कोरोना गाइडलाइन (haryana new corona guidelines) के मुताबिक कुल 11 जिलों में जिम, सिनेमा हॉल आदि बंद करने के आदेश दिए गए हैं. वहीं बाजार भी शाम 6 बजे के बाद बंद रहेंगे.
हरियाणा में नई कोरोना गाइडलान
हरियाणा में 25 दिसंबर 2021 से नाइट कर्फ्यू भी लागू है. सरकार के नए आदेश में पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, झज्जर और रोहतक के साथ गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, पंचकूला और सोनीपत में सिनेमा हॉल, खेल परिसर, स्विमिंग पूल और मनोरंजन पार्क बंद करने के आदेश दिए हैं. साथ ही सरकारी और निजी कार्यालय 50% कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ कार्य करेंगे. इसके अलावा मॉल और बाजार 6 बजे तक ही खुल सकेंगे. सरकार के आदेश में कहा गया है कि बार और रेस्तरां को 50% बैठने की क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति है. खेल परिसर, स्टेडियम, स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे. इसमें राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रय कैंप को छूट दी गई है. इसके अलावा सभी मनोरंजन पार्क बंद रहेंगे.
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