चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने प्रदेश के लोगों को बड़ी राहत देते हुए वर्ष 2021-22 के सम्पत्ति कर पर 25 प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया है. इसके अतिरिक्त, इस वर्ष के लिए 30 सितम्बर, 2021 तक 10 प्रतिशत की छूट भी दी गई है.
हरियाणा सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स में दी बड़ी छूट, जानिए क्या है ऑफर - हरियाणा सम्पत्ति कर राहत
हरियाणा सरकार ने प्रदेशवासियों को सम्पत्ति कर (haryana property tax) में बड़ी राहत दी है. साथ ही इस वर्ष के लिए 30 सितम्बर, 2021 तक 10 प्रतिशत की छूट भी दी गई है.
haryana property tax discount
सरकारी प्रवक्ता ने मंगलवार को चंडीगढ़ में ये जानकारी देते हुए बताया कि सरकार द्वारा इस संबंध में शहरी स्थानीय निकाय विभाग (समितियां) की 11 अक्तूबर, 2013 को जारी अधिसूचना में संशोधन करते हुए एक अधिसूचना जारी की गई है.
(अपडेट जारी है)