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सीएम मनोहर लाल ने छोड़ा अपनी कार का VIP नंबर, आम लोगों के लिए होंगे नीलाम - Haryana News In Hindi

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उनके कार काफिले में शामिल चार गाड़ियों के 0001 नंबर छोड़ने (Manohar Lal left VIP number) की घोषणा की. मुख्यमंत्री ने यह घोषणा मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा मोटर वाहन नियम 1993 में संशोधन पर आए एक एजेंडे पर चर्चा के दौरान की.

haryana cabinet meeting
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Published : Apr 5, 2022, 10:17 PM IST

Updated : Apr 6, 2022, 12:36 PM IST

चंडीगढ़:मंगलवार को हरियाणा विधानसभा के विशेष सत्र के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई. बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारवार्ता के दौरान उनके कार काफिले में शामिल चार गाड़ियों के 0001 नंबर छोड़ने (Manohar Lal left VIP number) की घोषणा की. मुख्यमंत्री ने यह घोषणा मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा मोटर वाहन नियम 1993 में संशोधन पर आए एक एजेंडे पर चर्चा के दौरान की.

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि आज से वाहनों के सभी वीवीआईपी नम्बर आम जनता के लिए उपलब्ध होंगे, जो ई-ऑक्शन के माध्यम से लिए जा सकेंगे. मुख्यमंत्री के अलावा हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने भी अपनी गाड़ी का वीवीआईपी रजिस्ट्रेशन नम्बर आज से छोड़ने की घोषणा की है. इस प्रकार वीवीआईपी नम्बर रखने की शौकीन जनता के लिए 179 सरकारी गड़ियों के नम्बर ई-ऑक्शन से मिल सकेंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रस्ताव है कि सभी सरकारी गाड़ियों के नम्बर के लिए एचआर-जीओवी नाम से एक नई सीरीज शुरू की जाए, ताकि सरकारी गाड़ियों की पहचान अलग से हो सके.

वाहनों के VIP नंबर आम जनता के लिए छोड़े गए, सीएम ने अपनी कार के नंबर छोड़ते हुए की बड़ी घोषणा

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मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें अनुमान है कि ई-ऑक्शन से 179 गाड़ियों के नंबरों से मिलने वाला 18 करोड़ रुपये का राजस्व जनता के काम आयेगा. बता दें कि बैठक में 'हरियाणा चौकीदारा रूल्स, 2011' के प्रशासनिक नियंत्रण को हरियाणा के गृह विभाग से विकास एवं पंचायत विभाग में स्थानांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई. हरियाणा गवर्नमेंट रूल्स, 1974 के बिजनेस के तहत गृह विभाग को 'विलेज चौकीदार्स-एडमिनिस्टे्रशन ऑफ द पंजाब चौकीदारा रूल्स' आवंटित किया गया था. इसके बाद 'हरियाणा चौकीदारा नियम, 2011' लागू करके पंजाब चौकीदार नियम को निरस्त कर दिया गया.

हरियाणा के विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा वर्ष 1996 से चौकीदारों के मानदेय के पुनरीक्षण एवं अन्य लाभों सहित अन्य मामलों का संचालन किया जा रहा है. इसलिए अब कैबिनेट ने 'हरियाणा चौकीदारा रूल्स, 2011' के प्रशासनिक नियंत्रण को गृह विभाग से विकास एवं पंचायत विभाग को तत्काल स्थानांतरित करने की मंजूरी दी है.

इसके अलावा बैठक में 40 के करीब एजेंडा आज रखे गए जिनमें से 4 पर कमेटी बनाई गई. पुलिस विभाग में उत्तम सेवा करने वाले कर्मियों के लिए 3 नए मेडल घोषित किए गए हैं. वीरता के लिए मुख्यमंत्री पदक, उतकृष्ट जांच के लिए गृहमंत्री पदक, डीएसपी स्तर पर भी एक पदक दिया जाएगा. वहीं खिलाड़ियों के लिए विभिन्न खेलों के भारवर्ग 6 की बजाय 10 करने का फैसला लिया गया. लकड़ी आधारित उद्योग लाइसेंस की व्यवस्था में समरूपता लाने का फैसला लिया गया. अब जंगल के इलाके से 3 किलोमीटर दूर ही उद्योग लग पाएंगे, लाइसेंस की सारी व्यवस्था ऑनलाइन होगी.

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Last Updated : Apr 6, 2022, 12:36 PM IST

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