चंडीगढ़:हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने सभी प्रशासनिक सचिवों को दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) की सीधी भर्ती के संबंध में जारी निर्देशों का सख्ती से अनुपालन करने के निर्देश दिए. कौशल ने बताया कि विभागों को ग्रुप ए, बी, सी और डी में पीडब्ल्यूडी व्यक्तियों के लिए आरक्षित सीधी भर्ती के सभी पदों के बैकलॉग पर काम करना चाहिए. पीडब्ल्यूडी व्यक्तियों के लिए रिक्तियों की मांग को हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) या हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) या अन्य भर्ती एजेंसियों को भेजें. एचपीएससी, एचएसएससी या अन्य भर्ती एजेंसियां विशेष भर्ती अभियान के तहत इन पदों की भर्ती करेंगी.
राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशानुसार यह निर्णय लिया गया है, कि ग्रुप ए, बी, सी एवं डी पदों पर सीधी भर्ती में पीडब्ल्यूडी के बैकलॉग के डाटा पर 1 जनवरी, 1996 से दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के तहत 3 प्रतिशत आरक्षण के आधार पर तथा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत 4 प्रतिशत आरक्षण के आधार पर काम किया जा सकता है.