हरियाणा

haryana

ETV Bharat / state

Haryana Cabinet Meeting: पंजाब गांव साझा भूमि अधिनियम में किया गया संशोधन, जानें शामलाट जमीन पर क्या है नया कानून? - पशु चिकित्सा अस्पताल

बुधवार को चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई. इस दौरान सरकार ने निर्णय लिया है कि 50 फीसदी ऐसे पशु जो बेसहारा हैं उनको पट्टा अवधि के दौरान गौशालाओं में रखा जाएगा. (Haryana cabinet meeting in Chandigarh)

Haryana cabinet meeting in Chandigarh
पंजाब गांव साझा भूमि अधिनियम में किया गया संशोधन.

By

Published : Apr 5, 2023, 8:29 PM IST

चंडीगढ़: गौशाला, बायोगैस संयंत्र, पंचगव्य उत्पाद, पशु चिकित्सा अस्पताल, रिसर्च और प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना करने वाली इच्छुक सामाजिक सोसायटी या धार्मिक संस्थाएं या चारा उगाने के लिए अब शामलाट भूमि को 20 वर्ष तक की अवधि के लिए पट्टे पर ले सकेंगी, इसके लिए हरियाणा सरकार ने पंजाब गांव साझा भूमि (विनियमन) नियम, 1964 के उप-नियम (2क) में संशोधन किया है.

गौशालाओं में पट्टा धारक को कुल पशु जनसंख्या का कम से कम 50 प्रतिशत बेसहारा पशुओं को पट्टा अवधि के दौरान गौशाला में रखना होगा. यह निर्णय आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया. इन नियमों को पंजाब गांव सांझा भूमि (विनियमन) हरियाणा संशोधन नियम, 2023 कहा जाएगा.

इस संशोधन के बाद, अब ग्राम पंचायत को अपनी भूमि आवंटन के माध्यम से 20 साल तक की अवधि के लिए कम से कम प्रति वर्ष 5100 रुपये प्रति एकड़ की दर से पट्टे पर देने की अनुमति होगी. धार्मिक संगठन को समाज के लिए परोपकारी योगदान के इतिहास के साथ उनके पूर्वजों को सत्यापित किया गया है. जिसे जिला स्तरीय समिति और हरियाणा गौ सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित किया जाएगा.

शामलाट देह में किसी भी भूमि को गौशाला निर्माण के उपरान्त प्रति 100 पशुओं के लिए 0.75 एकड़ के अनुपात में गौशाला की स्थापना के लिए पट्टे पर देने की अनुमति दी जायेगी. शामलाट देह में किसी भी भूमि को बायोगैस संयंत्र, पंचगव्य उत्पाद, पशु चिकित्सा अस्पताल, अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र आदि जैसे सहायक उद्देश्यों के लिए 1500 पशुओं (कम से कम 50 प्रतिशत बेसहारा पशु) वाली गौशाला को 2 एकड़ भूमि पट्टे पर देने की अनुमति दी जाएगी. गौशाला निर्माण के बाद गौचरण के लिए चिन्हित भूमि में से 1.5 एकड़ भूमि प्रति 100 पशुओं (कम से कम 50 प्रतिशत बेसहारा पशु) के लिए चारे की खेती हेतु पट्टे पर देने की अनुमति दी जाएगी.

ये भी पढ़ें:Haryana Cabinet Meeting: कर्मचारी रोजगार सृजन सब्सिडी में बढ़ोतरी के साथ कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी

ABOUT THE AUTHOR

...view details