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हरियाणा कैबिनेट की बैठक में लिए गए अहम फैसले, अंबाला नगर निगम होगी भंग

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Published : Jun 25, 2019, 10:39 AM IST

Updated : Jun 25, 2019, 11:33 PM IST

हरियाणा कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है. बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में राज्यमंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि कैबिनेट में कुल 28 एजेंडा आइटम आए, जिनमें एक को छोड़कर बाकी सब पर मोहर लगी. मंत्रिमंडल ने अंबाला कमिश्नरी भंग करने के बाद अब अंबाला नगर निगम भी भंग करने का फैसला लिया है. अंबाला में अब शहर व कैंट क्षेत्र की अलग-अलग नगर कौंसिल होंगी. इसके अलावा बैठक में दादुपुर नलवी नहर की जमीन डी-नोटिफाई करने पर भी मोहर लगा दी गई.

हरियाणा कैबिनेट की बैठक खत्म

चंडीगढ़: मंगलवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा मंत्रिमंडल की हुई. बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में राज्यमंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि कैबिनेट में कुल 28 एजेंडा आइटम आए, जिनमें एक को छोड़कर बाकी सब पर मोहर लगी. कैबिनेट ने गौवंश और गोसंवर्धन कानून को सख्त बनाने पर लगी मुहर लगा दी है. इसके साथ-साथ अंबाला नगर निगम भी भंग करने फैसला लिया गया.

हरियाणा कैबिनेट की बैठक में लिए गए अहम फैसलों की जानकारी देते हुए कृष्ण कुमार बेदी, वीडियो

गौवंश और गोसंवर्धन कानून होगा सख्त!
गौवंश और गोसंवर्धन कानून को सख्त बनाने के लिए सरकार ने इसके लिए कानून में संशोधन किया है. अब पुलिस सब इंस्पेक्टर गोमांस जब्त कर सकेंगे. मौजूदा कानून के मुताबिक गोमांस और गो तस्करी करने वाले वाहन को डिवीजन मजिस्ट्रेट ही जब्त कर सकता है, लेकिन संशोधन के बाद पुलिस भी कार्रवाई कर सकेगी.

अंबाला कमिश्नरी होगी भंग
मंत्रिमंडल ने अंबाला कमिश्नरी भंग करने के बाद अब अंबाला नगर निगम भी भंग करने का फैसला लिया है. अंबाला में अब शहर व कैंट क्षेत्र की अलग-अलग नगर कौंसिल होंगी. इसके अलावा बैठक में दादुपुर नलवी नहर की जमीन डी-नोटिफाई करने पर भी मोहर लगा दी गई.

दादुपुर नलवी नहर को डी-नोटिफाई करने पर लगी मुहर
कैबिनेट ने दादूपुर नलवी नहर की जमीन डी-नोटिफाई करने पर भी मोहर लगाई. किसानों की करीब 820 एकड़ जमीन को डी- नोटिफिकेशन किया गया है. 5.399 एकड़ जमीन ऐसी है जिसपर पुलिया बन गई है उसको सरकार नहीं देगी है. वहीं 824 एकड़ जमीन सरकार छोड़ने के लिए तैयार है. बता दें कि 9 प्रतिशत सिंपल इंटरेस्ट के साथ जमीन वापस मिल जाएगी. किसान अपनी जमीन वापस लेने के लिए 30 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं.

मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों के हित में हुए अहम फैसले
मिनिस्ट्रियल ड्राइविंग समेत स्टाफ ड्यूटी के घंटो में राहत दी गई है. अब 1 महीने की अतिरिक्त वेतन देने का फैसला लिया गया है. पहले 24 घंटे ड्यूटी करते थे. इन कर्मचारियों को अतरिक्त वेतन या लाभ भी नहीं मिलता था. अब तेरह महीने का वेतन दिया जाएगा.

इसके अलावा कैबिनेट ने जोगी जंगम, रहबरी मनियार और भाट जाति को घुमंतु जातियों में शामिल करने का फैसला किया है. विधानसभा और सचिवालय के ड्राइवरों को दिया 1 महीने का अतिरिक्त वेतन देने का भी फैसला लिया गया है.

Last Updated : Jun 25, 2019, 11:33 PM IST

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