चंडीगढ़: गुरुग्राम में रिहायशी सोसाइटी के लिए मंजूर भूमि पर एंबिएंस मॉल बनाने की अनुमति देने के मामले में सीबीआई की तरफ से पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में अंतरिम सील बन्द स्टेटस रिपोर्ट सौंपी गई है.
जस्टिस राजन गुप्ता, जस्टिस कर्मजीत सिंह ने सुनवाई के दौरान सरकार को कहा कि अभी सीबीआई जांच जारी है. पूर्ण जांच के लिए सीबीआई को जिन दस्तावेज की जरूरत पड़े सरकार उसे उपलब्ध करवाएं. इसी के साथ हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई 22 मार्च तक स्थगित कर दी.
सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है. याचिका दाखिल करते हुए गुरुग्राम निवासी अमिताभ सिंह व अन्य ने हाईकोर्ट को बताया था कि जिस भूमि पर एमबीएस मॉल बना है, वो रेजिडेंशियल सोसायटी के लिए मंजूर की गई थी. यहां पर रिहायशी निर्माण करने की योजना थी, लेकिन अचानक इसे हरियाणा सरकार ने परिवर्तित करते हुए यहां पर कमर्शियल इमारत बनाने की मंजूरी दे दी.
ये भी पढ़ें-मानेसर जमीन घोटाला मामले में हाईकोर्ट ने सीबीआई कोर्ट की सुनवाई पर लगाई अंतरिम रोक