चंडीगढ़:हरियाणा में बढ़ते कोरोना के खतरे को देखते हुए सात दिनों के पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया गया है. आज से सात दिन के लिए ये लॉकडाउन लगाया गया है. आपदा प्रबंधन की राज्य कार्यकारी कमेटी के चेयरमैन और हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन की ओर से लॉकडाउन के निर्देश जारी किए गए हैं.
निर्देशों में कहा गया है कि हरियाणा के सभी जिलों में नागरिक घरों में ही रहें. किसी भी नागरिक को उक्त अवधि में पैदल या किसी वाहन से सड़क पर या सार्वजनिक स्थान पर घूमने की अनुमति नहीं होगी. जिन व्यक्तियों और सेवाओं को छूट दी गई है. उनमें ऐसे लोग जो लॉ एंड आर्डर या आपात सेवाओं में तैनात होंगे वो शामिल हैं.
इसके अलावा म्युनिसिपल सेवाएं, पुलिस, सेना/सीएपीएफ के वर्दीधारी कर्मचारी, स्वास्थ्य, बिजली, अग्निशमन, मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मी, कोविड-19 के अंतर्गत काम कर रहे सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं. इस अवधि के दौरान पहचान पत्र दिखाकर इन्हें आने-जाने में छूट मिल सकेगी.
एग्जाम देने पर मिलेगी लॉकडाउन से छूट
वहीं किसी परीक्षा में शामिल होने के लिए या परीक्षा में जाने वालों को भी एडमिट कार्ड दिखाकर आने-जाने में छूट रहेगी. आवश्यक वस्तुओं के निर्माण में लगे लोगों पर भी आने-जाने में कोई रोक नहीं होगी. राज्य के अंदर और बाहर आवश्क वस्तुओं को ले जा रहे वाहनों पर भी कोई रोक नहीं होगी. ऐसे कार्यों में लगे वाहनों को पास उपलब्ध करवाए जाएंगे, ये पास लोडिंग और अन्लोडिंग के स्थानों की वैरीफिकेशन के बाद जारी होंगे.
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