चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आमजन को बड़ी राहत देते हुए पानी के बकाया बिल (Outstanding Water Bill in Haryana) पर जुर्माना और ब्याज माफी की घोषणा की है. उपभोक्ताओं को केवल बिल की राशि का भुगतान करना होगा. उन्होंने कहा कि कई सालों से जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के पानी के बिल बकाया थे. बिल के लिए अनुसूचित जाति के लोगों के लिए 20 रुपये प्रति माह तथा सामान्य श्रेणी के लोगों के लिए 40 रुपये प्रति माह की दर निर्धारित है.
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मुख्यमंत्री ने कहा कि शुरुआत में लोगों को टंकियां बांट दी गई थी लेकिन किसी से बिल नहीं मांगे गए थे. अब विभाग ने बिल की राशि पर जुर्माना व ब्याज लगाकर एक-एक उपभोक्ता पर 15 हजार से लेकर 40 हजार रुपये तक बिल बना दिया है. सीएम ने कहा कि जब ये मुद्दा हमारे सामने आया तो इस पर संज्ञान लिया है. ऐसे नागरिकों को चाहे कितने ही सालों का बिल बकाया हो, उन्हें केवल पानी का बिल ही देना होगा. किसी तरह का जुर्माना या ब्याज नहीं भरना होगा. लगभग 15 सालों का हिसाब लगाएं तो निर्धारित दरों के अनुसार अनुसूचित जाति के नागरिकों को अधिकतम 3800 रुपये तथा सामान्य श्रेणी के नागरिकों को अधिकतम 7600 रुपये का भुगतान करना है. यदि कोई एकमुश्त भुगतान नहीं कर सकता तो वह किस्तों में भी भुगतान कर सकते हैं.
मुख्यमंत्री मनोहर लाल शुक्रवार को महेंद्रगढ़ के अटेली में जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे. मुख्यमंत्री ने जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान अटेली के सामुदायिक केंद्र के लिए 3 करोड़ की घोषणा की. उनके जन संवाद कार्यक्रम में गांव भडफ की संतोष देवी की पेंशन एक घंटे में बन गई. संतोषी देवी पिछले 10 महीन से नारनौल महेंद्रगढ़ कनीना के कार्यालयों में पेंशन के लिए चक्कर काट रही थी. अटेली जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने उनको पेंशन का प्रमाण पत्र सौंपा.
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