चंडीगढ़: बुधवार को हुई हरियाणा मंत्रिमण्डल की बैठक में सरकार की तरफ से कई अहम फैसले लिए गए है. जिसमें पंचायतों की वितीय स्तिथि सुधारने के लिए बिजली पर 2 प्रतिशत पंचायत टैक्स लगाने को मंजूरी दे दी गई है. इस नए टैक्स से पंचायतों को 100-125 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे. गौरतलब है की सरकार के इस फैसले से अब ग्रामीण इलाकों में बिजली महंगी हो जाएगी.
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ग्राम पंचायतों के संसाधन बढ़ाने के लिए गांव में लगे डोमेस्टिक मीटर पर 2 प्रतिशत पंचायती टैक्स लगाया है जिससे हर वर्ष 100 करोड़ से ज्यादा रुपये ग्राम पंचायतों को मिलेंगे जो गांव के विकास कार्यों में इस्तेमाल होंगे और इसका क्षेत्र 124.32 वर्ग कि.मी. होगा.
अब ग्रामीण इलाकों में बिजली हो जाएगी महंगी, सरकार ने दो प्रतिशत पंचायत टैक्स लगाने की दी मंजूरी मानेसर को नगर निगम बनाने की मंजूरी
- मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि सरकार ने मानेसर को नगर निगम बनाने की मंजूरी दे दी है. अब प्रदेश में 10 नगर निगम की बजाए 11 नगर निगम होंगे जिसमें 29 गांवों को शामिल किया गया है.
- करनाल, पानीपत और शाहबाद चीनी मिलों में नए चीनी संयंत्र और सह-उत्पादन संयंत्र और एथनॉल प्लांट स्थापित करने के लिए 235 करोड़ रुपये के सावधि ऋण के लिए राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है.
- गांव डाहर जिला पानीपत में 28 मेगावॉट सह-उत्पादन संयंत्र के साथ प्रतिदिन 5,000 टन गन्ना पिराई क्षमता की चीनी मिल का अनुमोदन किया है. इसका विस्तार प्रतिदिन 7,500 टन गन्ना पिराई क्षमता तक किया जाएगा.
- करनाल में 18 मेगावॉट सह-उत्पादन संयंत्र के साथ प्रतिदिन 3,500 टन गन्ना पिराई क्षमता की चीनी मिल का अनुमोदन किया. इसका विस्तार प्रतिदिन 5,000 टन गन्ना पिराई क्षमता तक किया जाएगा. शाहबाद चीनी मिल में प्रतिदिन 60 किलो लिटर क्षमता के एथनॉल प्लांट को मंजूरी मिली है.
- रेवाड़ी जिले में ज्वारा-गोदाना सड़क (हेली मण्डी-पालावास सड़क) पर 9.500 कि.मी. पर नए टोल प्वाइंट बनाने की मंजूरी दे दी गई है. वहीं वन विभाग को सड़कों से दूर लोक निर्माण विभाग की 30.85 हैक्टेयर सरप्लस भूमि की मंजूरी मिली है.
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हाई पॉवर सिलेक्शन कमेटी के माध्यम से होगी एसएमओ की भर्ती
- हरियाणा सरकार ने एसएमओ की 25 प्रतिशत सीधी भर्ती स्वास्थ्य विभाग के हाई पॉवर सिलेक्शन कमेटी से करवाने का फैसला लिया है.
- सहायक आयुक्त, अतिरिक्त सहायक आयुक्त और हरियाणा में अतिरिक्त सहायक आयुक्तों के पदों के उम्मीदवारों के लिए नियम-1 और 9 में संषोधन का अनुमोदन किया गया है.
- अब नियम-1 के तहत इन पदों के लिए विभागीय परीक्षा साल में तीन बार होगी. नियम-9 के अनुसार उम्मीदवार को देवनागरी लिपि में हिन्दी में कम से कम आधे अंक प्राप्त करने होंगे. वहीं सीनियर मेडिकल ऑफिसर के कुल पदों में से 25 प्रतिषत पदों की एचपीएससी की बजाय स्वास्थ्य विभाग स्वयं भर्ती करेगा.
- एक सरकारी विभाग से दूसरे सरकारी विभाग को, विभिन्न सरकारी बोर्डों एवं निगमों, नगर निगमों/ परिषदों/ समितियों और जिला परिशदों एवं खंड समितियों सहित ग्राम पंचायतों को सरकारी भूमि के हस्तांतरण और भूमि के हस्तांतरण से संबधित मामलों की जांच करने और रिपोर्ट प्रशित करने के लिए 17 फरवरी, 2020 को 4 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था.
- इसके साथ ही दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड को ऋण सुविधाओं की अनुमति के लिए वाणिज्यिक बैंकों के पक्ष में 900 करोड़ रुपये की राज्य सरकार द्वारा गारण्टी प्रदान करना है.
अंबाला जिले में होम्योपैथिक कॉलेज और अस्पताल की स्थापना
- अंबाला जिले के गांव चांदपुरा में राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज और अस्पताल की स्थापना के लिए आयुश विभाग को नगर परिषद, अंबाला सदर की 61 कनाल 13 मरला भूमि की मंजूरी मिली है. ये भूमि वर्तमान कलेक्टर रेट 44 लाख रुपये प्रति एकड़ की दर पर दी जाएगी और इस पर 120 रुपये प्रति वर्ग गज विकास शुल्क अतिरिक्त लिया जाएगा.
- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम को राज्य सरकार की ब्लॉक गारण्टी लिमिट 15 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये करने का अनुमोदन किया गया है. इससे वर्ष 2020-21 की वार्षिक कार्य योजना के अनुसार 1100 लाभार्थियों को ऋण मिल सकेगा.
- राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त निगम को राज्य सरकार की ब्लॉक गारंटी लिमिट 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये करने का अनुमोदन किया गया है. इसका उद्देश्य राज्य में सफाई कर्मचारियों को सामाजिक-आर्थिक लाभों का पैकेज प्रदान करना है.
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दिल्ली-पानीपत कॉरिडोर बनाने की मंजूरी
- कैबिनेट ने परियोजना लागत में हरियाणा के हिस्से की 4,699 करोड़ रुपये की राशि का अनुमोदन किया है. इस कॉरिडोर की लम्बाई 103.02 कि.मी. होगी. इसमें 17 स्टेशन बनेंगे, जिनमें से 11 हरियाणा और 6 दिल्ली में होंगे.
- इसका निर्माण दो चरणों में होगा, पहले चरण में सराय कालेखां से मुरथल (सोनीपत) तक 58.28 कि.मी. लम्बा कॉरिडोर बनेगा. दूसरे चरण में मुरथल से पानीपत तक 44.74 कि.मी. लम्बे कॉरिडोर का निर्माण होगा. दिल्ली सरकार से अनुमोदन के पश्चात बाद में इसे करनाल तक बढाया जाएगा.
- हरियाणा विकास एवं विनियमन, शहरी क्षेत्र अधिनियम-1975 और नियम-1976- लाइसेंस का माइग्रेशन में संशोधन का अनुमोदन किया है. इस संशोधन के अनुसार अब लाइसेंस का माइग्रेशन करवाते समय लाइसेंसधारी अपनी बकाया नवीकरण शुल्क भुगतान की तिथि तक ब्याज सहित देगा.
- लेकिन जिस क्षेत्र से माइग्रेशन करवाया जाता है, उसकी लाइसेंस फीस, राज्य इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास शुल्क, परिवर्तन शुल्क और बाहरी विकास शुल्क तथा उन पर दिया गया ब्याज उसमें समायोजित किया जाएगा. समायोजन के बाद भी कोई राशि बचती है तो उसे जब्त समझा जाएगा.
- हरियाणा विकास एवं विनियमन, शहरी क्षेत्र अधिनियम-1975 की धारा 9-ए के तहत अधिसूचित वहनीय आवास नीति-2013 में संशोधन किया गया है. इसके तहत न्यूनतम भूमि सीमा, परियोजना भूमि सीमा में परिवर्तन और वाणिज्यिक घटक और पार्किंग प्रावधान में बढ़ोतरी का अनुमोदन किया है.
- संशोधन के अनुसार परियोजना की अधिकतम भूमि सीमा 10 एकड़ से 30 एकड़ तक बढ़ाई गई है और न्यूनतम भूमि सीमा 5 एकड़ से कम करके 4 एकड़ की गई है. लेकिन न्यूनतम भूमि 4 एकड़ होने के बावजूद कॉलोनाइजर को 5 एकड़ में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सामुदायिक भवन का निर्माण करना अनिवार्य होगा.
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वाणिज्यिक क्षेत्र 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 8 प्रतिशत किया गया.
कॉलोनाइजर के लिए 0.5 के समान कार क्षेत्र उपलब्ध करवाने के वर्तमान प्रावधान को जारी रखा गया है. कॉलोनाइजर कार पार्किंग क्षेत्र के आवंटन के लिए फ्लेट की लागत के 5 प्रतिशत से अधिक वसूली नहीं कर सकेगा.
- राज्य सरकार द्वारा 16 सितम्बर, 2019 को ‘हरियाणा आपूर्ति एवं निपटान विभाग’के पुनर्गठन का अनुमोदन किया गया था, जिसके अनुसार ग्रुप-ए वर्ग में 4, ग्रुप-बी में 1 और ग्रुप सी में 6 नए पद सृजित किये गये थे. तदानुसार निदेशालय (ग्रुप-ए) सेवा नियम-2020 को अंतिम रूप देने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है. बैठक में फरीदाबाद मेट्रोपोलिटन डेवेलपमेंट अथॉरिटी को रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी बनाने का भी निर्णय लिया गया है.
- सरकारी कर्मचारी को एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानांतरण पर पदोन्नति के लिए समान अवसर और सेवा अवधि की समान स्थिरता के लिए हरियाणा ग्रुप-सी कर्मचारी (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) विधेयक-2020 का अनुमोदन किया है.
- इस विधेयक के लागू हो जाने से सभी विभागों में कॉमन ग्रुप-सी पदों के कर्मचारियों के लिए कॉमन काडर बन जाएगा. इससे उन्हें पदोन्नति के समान अवसर मिलेंगे और निर्धारित अवधि पूरा होने पर और इससे भी पहले ऑनलाइन स्थानांतरण नीति के तहत उन्हें एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानांतरित किया जा सकेगा. इस समय एक कर्मचारी जिस भी विभाग में पद ग्रहण करता है, वो सेवानिवृत्ति तक उसी में रहता है.
- उस विभाग के मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों के हर काडर/पद की वरिष्ठता सूची अलग-अलग रखी जाती है. इससे क्षेत्रीय कार्यालयों में काम कर रहे ग्रुप-सी के कर्मचारियों को पदोन्नति पाने में 10 से 20 साल लग जाते हैं, जबकि मुख्यालय पर काम कर रहे कर्मचारियों को उनसे पहले ही पदोन्नति मिलती है. इस विधेयक के लागू होने के बाद सबको पदोन्नति के समान अवसर मिलेंगे.
- बैठक में सीएनजी, पीएनजी स्टेशन और पैट्रोल पंप स्थापित करने के लिए सिंगल विंडो प्लेटफार्म के माध्यम से सीएलयू देने की नीति में संशोधन का निर्णय लिया गया है. इस निर्णय के अनुसार शहरी सीमाओं में पैट्रोल पंप के लिए कम से कम 20320 मीटर और सीएनजी, पीएनजी स्टेशन की स्थापना के लिए कम से कम 50330 मीटर भूमि का होना जरूरी होगा.
- पंजाबी सभा पलवल धर्मशाला के विस्तार के लिए 750 वर्ग गज पुनर्वास भूमि के स्थानांतरण का अनुमोदन किया गया है. एच.डी.एफ.सी. बैंक सेक्टर-6 पंचकूला से हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को 100 करोड़ रुपये की नकद ऋण सीमा का लाभ उठाने के लिए राज्य सरकार की गारण्टी देने की घटनोत्तर स्वीकृति.
- ग्राम पंचायत नोरंगपुर, जिला गुरुग्राम की 363 वर्ग गज जमीन रास्ता नं. 235 को MAPSKO प्राइवेट लिमिटेड की इतनी ही जमीन से बदलने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है.
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