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कोर्ट ने खारिज की गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की अग्रिम जमानत याचिका - लॉरेंस बिश्नोई जमानत याचिका

चंडीगढ़ जिला अदालत ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. साथ ही कोर्ट ने लॉरेंस को हथकड़ी लगाकर लाने को कहा है.

gangster lawrence bishnoi bail petition dismissed
गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई

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Published : Jul 15, 2020, 11:04 PM IST

चंडीगढ़:शराब कारोबारी अरविंद सिंगला के घर पर और फिर सेक्टर-9 के ठेके पर चली गोली के मामले में कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को जिला अदालत ने अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है. साथ ही कोर्ट ने लॉरेंस को कोर्ट में हथकड़ी लगाकर लाने को कहा है.

लॉरेंस ने पिछले हफ्ते कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी और कहा था कि इन दोनों मामलों से उसका कोई लेना-देना नहीं है और ना ही वो इस केस में गिरफ्तार हुआ. पुलिस के मुताबिक वो आरोपियों को जानता है. इन मामलों में गिरफ्तार हुए आरोपियों ने अपने बयान में कहा है कि ये काम उन्होंने लॉरेंस के कहने पर ही किया था.

पुलिस ने कहा कि लॉरेंस हार्डकोर क्रिमिनल है और उस पर पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 21 अपराधिक मामले दर्ज हैं. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने लॉरेंस की अर्जी को खारिज कर दिया. हालांकि कोर्ट ने ये भी कहा कि लॉरेंस को जब भी कोर्ट में पेश किया जाए, उसे हथकड़ी पहनाई जाए.

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दरअसल लॉरेंस ने अपने फेक एनकाउंटर की आशंका जताई थी और खुद ही कोर्ट में कहा था, कि उसे हथकड़ी पहनाकर कोर्ट लाने के ऑर्डर दिए जाएं. लॉरेंस इस समय राजस्थान की भरतपुर जेल में बंद है.

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