चंडीगढ़: सीआरपीएफ ,आईटीबीपी और अन्य पैरामिलिट्री फोर्स में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर हुई लिखित परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पूर्व डिप्टी रीजनल डायरेक्टर नवीन सहगल और उसके साथी सतीश अहलावत को दोषी करार दे दिया है. इन दोनों को 5 मार्च को सजा सुनाई जाएगी.
दोषी करार दिए जाने का फैसला सुनते ही नवीन सहगल कोर्ट में ही बेसुध हो गया था. जिस वजह से जज को उसके चेकअप करवाने के लिए डॉक्टर को बुलाना पड़ा. कुछ देर बाद उसकी तबीयत नॉर्मल हो गई और फिर जज ने सहगल और अहलावत दोनों को जेल भेज दिया.
दूसरी तरफ केस में 10 कैंडिडेट भी शामिल थे, लेकिन उनके खिलाफ आरोप कोर्ट में साबित नहीं हो सके. कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया. इन कैंडिडेट में से एक दुष्यंत कुमार के वकील का कहना है कि उन्हें कैसे फंसाया गया था, जबकि उनके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं थे. एग्जाम में गड़बड़ी के बारे में उसकी किसी आरोपी से कोई बातचीत भी नहीं हुई थी.