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चंडीगढ़: इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन-बी के वितरण पर फैसला लेने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन

हरियाणा सरकार ने राज्य के सार्वजनिक एवं निजी अस्पतालों में दाखिल मरीजों को राज्य में उपलब्ध इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन-बी के वितरण पर निर्णय लेने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है.

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Published : May 19, 2021, 3:04 PM IST

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चंडीगढ़: इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन-बी के वितरण पर निर्णय लेने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन

चंडीगढ़: हरियाणा में इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन-बी के वितरण पर निर्णय लेने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है. इस विशेषज्ञ समिति में पीजीआईएमएस रोहतक के नेत्र विज्ञान प्रोफेसर डॉ. आर.एस. चौहान, सिविल अस्पताल पंचकूला की ईएनटी सर्जन डॉ. सुखदीप कौर, हरियाणा नेत्र रोग सोसायटी के नेत्र रोग विशेषज्ञ महासचिव डॉ. इंदरमोहन रुस्तगी, महा निदेशक स्वास्थ्य सेवा कार्यालय के डीडी डॉ. जगदीप सिंह बसुर शामिल हैं.

सरकार के अनुसार यह समिति आवश्यकता होने पर मामला-दर-मामला आधार पर पीजीआईएमएस रोहतक के सहायक प्रोफेसर न्यूरोसर्जरी डॉ. अमरनाथ, सिविल अस्पताल पंचकूला की सीनियर डेंटल सर्जन डॉ. शिवानी हुड्डा तथा अलकेमिस्ट अस्पताल पंचकूला की ईएनटी सर्जन डॉ प्राची जैन से परामर्श भी लेगी.

समिति मामलों पर निर्णय करने के लिए एक वस्तुनिष्ठ मानदंड तैयार करना सुनिश्चित करेगी. पहले-आओ-पहले-पाओ के आधार पर अनुरोधों का फैसला करेगी. ई-मेल amphobharyana@gmail.com के माध्यम से अनुरोधों को स्वीकार करने के लिए एक त्वरित तंत्र तैयार करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि मामलों पर तत्काल आधार पर निर्णय हो. महानिदेशक स्वास्थ्य सेवा कार्यालय के डीडी (ब्लाइंडन्स) डॉ. जगदीप सिंह बसुर भी समिति के साथ समन्वय करेंगे.

बता दें कि संबंधित स्वास्थ्य सुविधा के आईसीयू के निदेशक/एमएस/प्रमुख के माध्यम से स्वास्थ्य संस्थानों से दवा आवंटित करने का अनुरोध समिति द्वारा अपेक्षित विवरण के साथ ई-मेल amphobharyana@gmail.com पर विशेषज्ञ समिति को प्रस्तुत किया जाएगा.

सरकारी मेडिकल कॉलेजों और सरकारी अस्पतालों में भर्ती मरीजों को इंजेक्शन नि:शुल्क दिया जाएगा. सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों को पीजीआईएमएस रोहतक से इंजेक्शन प्राप्त होगा और निजी मेडिकल कॉलेज इस इंजेक्शन की अपेक्षित राशि (इंजेक्शन की वास्तविक लागत) संबंधित जिले के सिविल सर्जन के एसकेएस खाते में जमा करेंगे.

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बता दें कि सरकारी एवं निजी अस्पताल संबंधित जिले के सिविल सर्जन से यह इंजेक्शन प्राप्त करेंगे और निजी अस्पताल जिले के संबंधित सिविल सर्जन के एसकेएस खाते में इंजेक्शन की अपेक्षित राशि (इंजेक्शन की वास्तविक लागत) जमा करेंगे. निजी संस्थानों को आपूर्ति वास्तविक लागत पर होगी जैसा कि एचएमएससीएल द्वारा खरीदा और सूचित किया गया होगा.

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