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हरियाणा आवास बोर्ड की ई-नीलामी में ईडब्ल्यूएस आवेदकों को प्रमाणपत्र में राहत

हरियाणा आवास बोर्ड द्वारा हर महीने में दो बार ऑनलाईन ई-नीलामी की जाती है. जो हर महीने 15 और 30 तारीख को होती है, इसकी पूरी जानकारी हरियाणा आवास बोर्ड की वेबसाइट www.hbh.gov.in पर उपलब्ध है.

Haryana Housing Board e-auction
Haryana Housing Board e-auction

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Published : Jan 7, 2021, 9:47 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा में अब आवास बोर्ड की ई-नीलामी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदकों को प्रमाण पत्र के लिए अतिरिक्त छूट देने का निर्णय लिया गया है. अब अंत्योदय सरल केंद्र की तरफ से जारी प्रमाण के इलावा तहसीलदार या नायब तहसीलदार से हलफनामा प्रमाणित करवाकर दिया जा सकता है जोकि मान्य होगा. इसके माध्यम से भी ई-नीलामी में आवेदक निशुल्क भाग ले सकेंगे.

हरियाणा आवास बोर्ड के मुख्य प्रशासक अंशज सिंह ने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) के आवेदकों , जिनकी वार्षिक आय 3 लाख से कम है. वो अंत्योदय सरल केन्द्र द्वारा जारी प्रमाण-पत्र के अलावा तहसीलदार या नायब तहसीलदार से हलफनामा प्रमाणित करवाकर प्रमाण-पत्र दे सकता है, जो कि मान्य होगा.

महीने में दो बार होती है ई-नीलामी

इससे वो आवेदक आवास बोर्ड, हरियाणा द्वारा जारी ऑनलाईन ई-नीलामी में नि:शुल्क भाग ले सकेगा. इसके अतिरिक्त अब किसी भी प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं होगी. हरियाणा आवास बोर्ड द्वारा हर माह में दो बार ऑनलाईन ई-नीलामी की जाती है जो हर माह की 15 व 30 तारीख को होती है , जिसकी पूर्ण जानकारी हरियाणा आवास बोर्ड की वेबसाइट www.hbh.gov.in पर उपलब्ध है.

मुख्य प्रशासक अंशज सिंह ने बताया कि जिन अलाटियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फ्लैट आवंटित किए गए हैं उनके लिए नववर्ष के उपलक्ष्य में पंजीकरण राशि (कुल कीमत का 10 प्रतिशत) पर फ्लैट का कब्जा देने की सुविधा प्रदान की जा रही है, जिसके लिए अलाटियों द्वारा अपने सम्बन्धित सम्पदा प्रबंधक के कार्यालय में जाकर अपना ऑनलाईन डाऊनलोड किया हुआ आवंटन पत्र दिखाकर कब्जा लिया जा सकता है.

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शेष 90 प्रतिशत राशि का अलॉटी अपनी सुविधानुसार 13 से 20 साल तक की मासिक किस्तों में भुगतान कर सकता है अथवा प्रधानमंत्री आवास योजना सी.एल.एस.एस स्कीम के तहत विभिन्न बैंकों या संस्थाओं के माध्यम से ऋण लेकर 2.67 लाख तक की सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं.

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