चंडीगढ़: हरियाणा में लोकसभा चुनावों को लेकर चुनाव प्रचार थम गया है. सभी पार्टियों के प्रचार पर शाम 6 बजे से पूर्णत: प्रतिबंध लग गया है. अब से प्रदेश में कोई भी राजनीतिक दल बैठक और जनसभा नहीं कर पाएगा.
हरियाणा में छठे चरण में 10 की 10 लोकसभा सीटों पर मतदान 12 मई को होगा. सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी.
चुनाव आयोग के नियम
चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के तहत मतदान होता है. मतदान से 48 घंटे पहले सभी प्रकार के चुनाव प्रचार बंद कर दिए जाते हैं. प्रचार थमने के बाद कोई भी उम्मीदवार किसी सभा में शामिल नहीं हो सकता है और कोई सभा भी नहीं कर सकता है.