हरियाणा

haryana

ETV Bharat / state

चुनाव प्रचार खत्म, नियम तोड़ने पर हो सकती है 2 साल की सजा - लोकसभा चुनाव

लोकसभा के छठे चरण का चुनाव प्रचार शाम 6 बजे से थम गया है. अब कोई भी उम्मीदवार या पार्टी नेता किसी भी प्रकार की कोई जनसभा या दूसरे तरीकों से चुनाव प्रचार नहीं कर पाएगा.

फाइल फोटो

By

Published : May 10, 2019, 8:43 AM IST

Updated : May 10, 2019, 6:18 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा में लोकसभा चुनावों को लेकर चुनाव प्रचार थम गया है. सभी पार्टियों के प्रचार पर शाम 6 बजे से पूर्णत: प्रतिबंध लग गया है. अब से प्रदेश में कोई भी राजनीतिक दल बैठक और जनसभा नहीं कर पाएगा.

हरियाणा में छठे चरण में 10 की 10 लोकसभा सीटों पर मतदान 12 मई को होगा. सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी.

चुनाव आयोग के नियम

चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के तहत मतदान होता है. मतदान से 48 घंटे पहले सभी प्रकार के चुनाव प्रचार बंद कर दिए जाते हैं. प्रचार थमने के बाद कोई भी उम्मीदवार किसी सभा में शामिल नहीं हो सकता है और कोई सभा भी नहीं कर सकता है.

किसी भी चुनाव सामग्री को टेलीविजन या दूसरे उपकरणों की माध्यम से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है. आमजन को लुभाने के लिए किसी प्रकार का कोई प्रोग्राम या मनोरंजक कार्यक्रम भी नहीं किया जा सकता है.

इस समय लाउडस्पीकर का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित हो जाता है. पोलिंग बूथ के 100 मीटर के दायरे में कोई भी उम्मीदवार या राजनीतिक पार्टी प्रचार नहीं कर सकती है.

सजा का प्रावधान

चुनाव प्रचार थमने के 48 घंटे के बीच कोई भी चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन करता है तो इस पर चुनाव आयोग कार्रवाई करके 2 साल की सजा सुना सकता है या जुर्माना लगा सकता है या दोनों ही दण्ड दिए जा सकते हैं.

Last Updated : May 10, 2019, 6:18 PM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details