चंडीगढ़: हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के आठवें दिन सदन में कई अहम बिल पास किए गए. सदन में 8 विधेयक रखे गए, जिसमें हरियाणा विनियोग विधेयक 2020 , हरियाणा निजी विश्वविद्यालय ( संशोधन ) विधेयक 2020 , हरियाणा राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद ( संशोधन ) विधेयक 2020 शामिल हैं.
इसके अलावा सदन में हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास और विनियमन ( संशोधन ) विधेयक 2020 , हरियाणा कृषि उपज मंडी ( संशोधन ) विधेयक 2020 , बाल विवाह प्रतिषेध हरियाणा ( संशोधन ) विधेयक 2020 , हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी ( भर्ती और सेवा शर्ते संशोधन ) विधेयक 2020 , हरियाणा तालाब तथा अब जल प्रबंधन प्राधिकरण ( संशोधन ) विधायक 2020 पेश हुए और चर्चा के बाद सर्वसम्मति से पास किए गए.
हरियाणा के विधानसभा में पेश किए गए संशोधन विधेयकों पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि दो बिल उन्होंने पेश किए हैं. उन्होंने कहा कि सदन में रखे गए मार्केटिंग विभाग से जुड़े बिल में कई प्रावधान हैं. बिल के पास हो जाने के बाद व्यापारियों को फायदा मिलेगा. इसके अलावा वेयरहाउस मंडी घोषित हो सकते हैं, कोल्ड स्टोरेज मंडी घोषित हो सकते हैं.
उन्होंने कहा कि अगर किसी ने एक मंडी में टैक्स दे दिया तो दूसरी मंडी में उसे टैक्स देने की आवश्यकता नही होगी. उन्होंने बताया कि इस वक्त हरियाणा में 54 ऐसी मंडियां हैं जहां ई बिल जारी किया जाता है. उन्होंने कहा ये प्रवधान किसान और ग्राहक दोनों के लिए फायदेमंद होगा.