चंडीगढ़:हरियाणा में आईपीएस अफसरों की प्रमोशन को लेकर विवाद शुरू हो गया है. पूर्व इंटरनेशनल क्रिकेटर और हरियाणा पुलिस के डीएसपी जोगिंदर शर्मा ने अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. खेल कोटा के तहत हरियाणा पुलिस में डीएसपी के रूप में कार्यरत जोगिंदर शर्मा ने IPS की प्रमोशन नहीं मिलने के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की है. डीएसपी जोगिंदर शर्मा ने IPS अफसर प्रमोट किए जाने वाले 12 अफसरों में अपना नाम शामिल न होने पर आपत्ति जताई है.
जोगिंदर शर्मा की याचिका के मुताबिक, राज्य सरकार 2021 की चयन सूची में आईपीएस पद पर पदोन्नति के लिए राज्य पुलिस सेवा के 12 अधिकारियों के नामों पर विचार कर रही है. जिसमें ज्यादातर डीएसपी 2009 में राज्य पुलिस में शामिल हुए थे. लेकिन उनका नाम सूची में शामिल नहीं किया गया है. जबकि वह 5 अक्टूबर 2007 में पुलिस सेवा में शामिल हुए थे. जबकि नियमों के मुताबिक उन्होंने सभी 11 डीएसपी से पहले प्रोबेशन पूरी की थी.
याचिका में यह भी तर्क दिया गया है कि राज्य प्राधिकारियों ने पत्र में अवैध रूप से उल्लेख किया है कि प्रशिक्षण पूरा होने पर याची की सेवा कंफर्म की जाती है. यह शर्त ज्वाइनिंग लेटर व नियमों के खिलाफ होने के कारण पूरी तरह से अवैध है. याचिकाकर्ता प्रासंगिक नियमों के मुताबिक 8 अक्टूबर 2009 को डीएसपी पद पर कंफर्म होने का हकदार था, या अधिकतम इसे 5 अक्टूबर 2010 तक बढ़ाया जा सकता था. उसकी प्रोबेशन अवधि कभी नहीं बढ़ाई गई थी.