हरियाणा सरकार की तरफ से जारी किया गया पत्र चंडीगढ़: हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में ड्रेस कोड लागू होगा. टेक्नीशियन, सफाई कर्मचारी, ड्राइवर, माली, फील्ड वर्कर आदि पर ये ड्रेस कोड लागू होगा. ड्रेस कोड नहीं पहनने वालों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हो सकती है, दोषी को उस दिन अनुपस्थित माना जाएगा. किसी भी तरह की जींस, स्कर्ट, शॉर्ट्स और प्लाजों ड्रेस का हिस्सा नहीं होंगे. अस्पताल में गैर चिकित्सीय कार्य करने वाले कर्मचारी फॉर्मल ड्रेस पहनेंगे. जींस और टीशर्ट पर प्रतिबंध रहेगा.
हरियाणा सरकार की तरफ से जारी किया गया पत्र ड्यूटी के दौरान महिलाओं के छोटे कपड़े पहनने, बालों में ज्यादा फैशन करने, नाखून बढ़ाने, भारी मेक अप और भारी भरकम गहनों पर रोक लगाई गई है. ड्यूटी के दौरान सभी कर्मचारियों को नेम प्लेट पहनना जरूरी होगा. नए आदेशों के मुताबिक कपड़ों की सही फिटिंग होनी चाहिए, ना ही ज्यादा तंग कपड़े और ना ही ढीले कपड़े पहनने की अनुमति होगी. पुरुषों के बाल शर्ट के कॉलर से ज्यादा लंबे नहीं होने चाहिए.
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इसी तरह महिला कर्मचारियों को किसी भी तरह की टीशर्ट, स्ट्रेच पैंट, फिटिंग पैंट, लेदर पैंट, टॉप्स, स्ट्रेपलेस, बैकलेस, कमर से छोटे, बिना बाजू की ब्लाउज पहनने पर रोक होगी. नर्सिंग स्टाफ को छोड़कर बाकी सब काली पैंट. उसके ऊपर सफेद शर्ट पहन सकते हैं, लेकिन कर्मचारी की नेम प्लेट ड्रेस पर होना जरूरी है. ये ड्रेस कोड 24 घंटे जारी रहेगा. चाहे वो नाइट शिफ्ट हो या फिर कोई दूसरी शिफ्ट. हर किसी कर्मचारी को साफ सुथरी ड्रेस पहननी होगी. गंदी ड्रेस को स्वीकारा नहीं जाएगा. इसके साथ महिला हो या पुरुष सभी कर्मचारियों के नाखून साफ सुथरे और छोटे होने चाहिए. कर्मचारियों को जूते भी काले होने चाहिए.