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चंडीगढ़ के बाद पूरे हरियाणा में लागू हुआ ये ट्रैफिक नियम, मुख्य सचिव ने जारी किया नोटिस - मुख्य सचिव ने जारी किया नोटिस

चंडीगढ़ हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब हरियाणा में भी गाड़ियों पर पदनाम स्टीकर को लगाने से बैन कर दिया गया है. इस बारे में विशेष रूप से हरियाणा की मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने नोटिस जारी कर दिया है, विस्तार से पढ़ें.

designation stickers on vehicles are ban in haryana
रियाणा में लागू हुआ नया ट्रैफिक नियम

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Published : Feb 5, 2020, 6:04 PM IST

चंडीगढ़:यूटी में गाड़ियों से स्टीकर हटाने का हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब हरियाणा में भी वाहनों पर वीआईपी कल्चर खत्म होगा. प्रदेश की मुख्यसचिव केशनी आंनद अरोड़ा की ओर से इस संदर्भ में आदेश जारी किया. नोटिस में बोला गया है कि प्रदेश में अब गाड़ियों पर पद नाम नहीं लगाए जाएंगे.

प्रदेश में अब वाहनों पर पद नाम लिखकर लगातार बढ़ाई जा रही वीआईपी कल्चर खत्म होगा . किसी भी वाहन पर अब ना तो कोई पद नाम लिखा जाएगा और ना ही कोई वीआईपी कल्चर को दर्शाने वाला स्टिकर होगा. बतादें पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के 24 जनवरी को आदेश जारी किए गए थे कि चंडीगढ़ में किसी भी वाहन पर प्रेस आदि, पदनाम के स्टिकर नही लगाए जाएंगे.

हरियाणा मुख्य सचिव ने जारी किया ये नोटिस

इस आदेश के बाद प्रदेश सरकार की ओर से भी वाहनों का स्टीकर लगाने या पद नाम लिखवाने पर रोक लगा दी गई है. हाईकोर्ट की ओर से चंडीगढ़ प्रशासन को आदेश लागू करने के लिए 72 घंटे का वक्त दिया गया था जिसके के बाद इस पर कार्यवाई होनी शुरू हो चुकी है.

इस को देखते हुए मुख्यालय के सरकारी वाहन से हरियाणा सरकार तक लिखा हुआ हटा दिया गया है अब मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने सभी अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि वे भी अपने क्षेत्र में यह आदेश लागू करें अब वाहनों में एमपी एमएलए एडवोकेट आर्मी सरपंच प्रधान हावी कोई भी शब्द नहीं लिखा जाएगा.

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