चंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने निजी क्षेत्र की नौकरी में स्थानीय युवाओं को 75 प्रतिशत आरक्षण देने वाले कानून हरियाणा स्टेट एंप्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट 2020 पर रोक लगा दी है. हरियाणा डोमिसाइल के लिए निजी क्षेत्र में 75 प्रतिशत आरक्षण पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई है. जिस पर हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने (Dushyant Chautala Statement on reservation law Court stay) हरियाणा के युवाओं को आश्वस्त किया है कि कानून पर लगी रोक को हटाने के लिए जल्द कोई कानूनी कदम उठाया जाएगा और हरियाणा के युवाओं को रोजगार का अधिकार मिलेगा.
उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने विश्वास जताया है कि हरियाणा सरकार का स्थानीय रोजगार कानून अदालत की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पास करेगा और हरियाणा के युवाओं को रोजगार का अधिकार मिलेगा. डिप्टी सीएम ने कहा कि वे अदालत के स्टे ऑर्डर की लिखित कॉपी (court stay on private sector jobs reservation law haryana) का इंतजार कर रहे हैं और जल्द ही सरकार के कानूनी विशेषज्ञों के साथ इसका विश्लेषण करेंगे. दुष्यंत चौटाला ने कहा कि लिखित आदेश की समीक्षा के बाद राज्य सरकार जल्द ही अगला कानूनी कदम उठाएगी और राज्य में इस कानून को लागू करवाएगी. उन्होंने कहा कि उद्योगपतियों की सभी शंकाओं और दिक्कतों के लिए वैकल्पिक प्रावधान कानून में दिए गए हैं और यह पूरी तरह संवैधानिक रूप से दुरुस्त कानून है.
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