हरियाणा

haryana

ETV Bharat / state

आय से अधिक संपत्ति मामला: सजा के खिलाफ ओपी चौटाला की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला सुरक्षित - disproportionate assets case op chautala

दिल्ली राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले (disproportionate assets case) में ओपी चौटाला को दोषी करार देते हुए चार साल की सजा सुनाई दी. इस सजा को ओपी चौटाला ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है.

om prakash chautala
om prakash chautala

By

Published : Aug 1, 2022, 6:31 PM IST

नई दिल्ली/चंडीगढ़:दिल्ली हाई कोर्ट ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की आय से अधिक संपत्ति मामले (disproportionate assets case) में सजा को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की. दिल्ली राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में ओपी चौटाला को दोषी करार देते हुए चार साल की सजा सुनाई दी. इस सजा को ओपी चौटाला ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती (op chautala challenge petition) दी थी.

इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. जस्टिस योगेश खन्ना की बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखने का आदेश दिया. बता दें कि आय से अधिक संपत्ति मामले में सात जुलाई को हाई कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया था. 27 मई को दिल्ली राऊज एवेन्यू कोर्ट ने चौटाला को चार साल की सजा सुनाई थी.

हालांकि, सजा सुनाए जाने से पहले चौटाला जेल में एक साल चार महीने की सजा पहले ही काट चुके थे. जो उनकी चार साल की मुकर्रर सजा से कम कर दी गई. दिल्ली राऊज एवेन्यू कोर्ट ने चार साल की सजा मुकर्रर करते हुए कोर्ट ने ओमप्रकाश चौटाला की हेली रोड, पंचकूला, गुरुग्राम और असोला की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया था. 2019 में ईडी ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में चौटाला की एक करोड़ 94 लाख की संपत्तियों को जब्त किया था.

ईडी ने मनी लाउंड्रिंग एक्ट के तहत चौटाला की जमीन और एक फार्म हाउस को जब्त किया गया था. ईडी ने इससे पहले ओमप्रकाश चौटाला की 4.15 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी. इस तरह कुल मिलाकर छह करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की थी. चौटाला जूनियर बेसिक ट्रेनिंग टीचर्स की भर्ती के घोटाले में दोषी करार दिए जाने के बाद दस साल की कैद की सजा काट चुके हैं. जूनियर बेसिक ट्रेनिंग टीचर्स भर्ती घोटाले के मामले में ही ओमप्रकाश चौटाला और उनके बड़े पुत्र अजय सिंह चौटाला को 16 जनवरी 2013 को दस वर्ष की सजा सुनाई गई थी.

ABOUT THE AUTHOR

...view details