हरियाणा

haryana

ETV Bharat / state

चंडीगढ़: पत्नी के खराब व्यवहार को हाई कोर्ट ने माना क्रूरता, तलाक पर लगाई मुहर - पत्नी से तंग आकर पति ने तलाक दिया

तलाक के लिए पति ने कहा कि पत्नी करवा चौथ का व्रत नहीं रखती, दोस्तों को खाना नहीं खिलाती परिवार को तंग करती है. इस पर हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के फैसले को सही ठहराया है.

punjab and haryana high court
पत्नी के खराब व्यवहार को हाईकोर्ट ने माना क्रूरता

By

Published : Dec 10, 2019, 9:55 AM IST

चंडीगढ़: पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने एक पत्नी की याचिका खारिज करते हुए फैमिली कोर्ट के तलाक के फैसले को सही बताया है. साथ ही कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के तलाक के फैसले को बरकार रखा है. दरअसल, पत्नी से तंग आकर पति ने फैमली कोर्ट में तलाक की याचिका दायर की थी. जिसे फैमिली कोर्ट ने मान लिया था.

बता दें कि फैमिली कोर्ट के तलाक के फैसले के खिलाफ पत्नी ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. याचिकाकर्ता पत्नी की ओर से बताया गया कि उसकी शादी मार्च 2011 में हुई थी और उसका पति भारतीय वायु सेना में गुजरात में तैनात है. वो शादी के बाद से ही अपने पति के साथ रहना चाहती थी, लेकिन उसकी सास ने उसे अपने पति के पास जाने नहीं दिया.

ये भी पढ़िए:यहां देखें अकबर काल से लेकर ब्रिटिश काल के सिक्के, गीता जयंती में लगी है प्रदर्शनी

वहीं पति ने कोर्ट में बताया कि उसकी पत्नी क्रूर स्वभाव की है. वो अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन नहीं करती है. उसकी पत्नी ना तो उसके लिए कभी करवा चौथ का व्रत रखा और ना ही उसके परिवार के साथ दिवाली जैसे त्योहार मनाए. यहीं नहीं पति ने ये भी कहा कि जब उसके दोस्त घर आए तो पत्नी ने उसके दोस्तों के लिए भी खाना बनाने से मना कर दिया.

कोर्ट में पति ने बताया कि वो अपनी पत्नी से परेशान आकर खुदकुशी की कोशिश भी कर चुका है. वहीं पत्नी की ओर से ही उसके खिलाफ झज्जर में केस दर्ज कराया गया था, हालांकि बाद में कोर्ट ने उनको बरी कर दिया था. पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पति और पत्नी दोनों की दलीलें सुनी. जिसके बाद कोर्ट ने पति की दलील को सही बताया और फैमिली कोर्ट के तलाक के फैसले को बरकार रखा.

ABOUT THE AUTHOR

...view details