चंडीगढ़: राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट (आरजीसीटी) की एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है . मामले की सुनवाई के दौरान ट्रस्ट के वकील ने बैंच को बताया कि डायरेक्टर पंचायत हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ आदेश पारित करने जा रहा है. याची का पक्ष सुनने के बाद हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार और डायरेक्टर पंचायत को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.
क्या है मामला?
करीब 8 साल पहले कांग्रेस के शासनकाल के दौरान राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट को उल्हावास में आंखों का अस्पताल बनाने के लिए जमीन दी गई थी. जमीन पर काफी समय तक काम शुरू नहीं हुआ तो हरियाणा सरकार ने जमीन वापिस लेने का फैसला लिया था. ट्रस्ट ने सरकार के इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनोती दी थी.
करीब 1 साल पहले हाई कोर्ट ने उनकी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए जमीन से जुड़े सारे कागज याची को उपलब्ध करवा कर उनका पक्ष सुन कर फैसले लेने का आदेश दिया था. कोर्ट ने याची को 6 हफ्ते में कागज उपलब्ध करवाने को कहा था. अब याची ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि उनको पूरे कागज उपलब्ध नहीं करवाए गए हैं. याची का कहना है कि जब उनको पूरे दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाए गए तो वो कैसे बहस करें व पक्ष रखें.
वहीं डायरेक्टर पंचायत ने उनको कहा कि अब वो इस मामले मे फैसला सुना देंगे. याची ने कहा कि वो दस्तावेज न मिलने के कारण अपना पक्ष रखने में असमर्थ हैं, ऐसे में डायरेक्टर पंचायत उनके खिलाफ आदेश जारी कर सकते हैं. याची का पक्ष सुनने के बाद हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार और डायरेक्टर पंचायत को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.