चंडीगढ़: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बेहद अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि अगर शादी अवैध करार दे दी जाए तो भी पत्नी गुजारा भत्ता की हकदार होगी. कोर्ट ने अब गुजारा भत्ता तय करने के लिए केस को निचली अदालत के पास वापस भेज दिया है.
HC का फैसला: अवैध शादी में भी गुजारा भत्ते की हकदार होगी महिला - गुजारा भत्ता
शादी अवैध होने के बाद भी महिला को गुजारा भत्ता दिया जाएगा. एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया है.
हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया. दरअसल महिला ने हाईकोर्ट में गुजारा भत्ता को लेकर याचिका दाखिल की थी. आपको बता दें कि महिला ने पहले से शादीशुदा होने के बाद भी दूसरी शादी की थी. जब महिला के पति को इसकी जानकारी हुई तो उसने शादी को रद्द करने की अपील लेकर निचली अदालत में याचिका दाखिल कर दी. निचली अदालत ने याची के पति के हक में फैसला सुनाते हुए शादी को रद्द कर दिया.
शादी रद्द होने के बाद याची ने हाईकोर्ट में गुजारा भत्ता की अपील की. जिसके बाद कोर्ट ने याची के पक्ष में फैसला सुनाया है.