चंडीगढ़: मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज हरियाणा कैबिनेट की बैठक आयोजिक की गई. आज की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. वहीं, बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में 36 एजेंडों पर चर्चा हुई, जिनमें से 33 को मंजूरी मिली है. इसके साथ ही सीएम ने कहा कि बैठक में सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी का भी प्रस्ताव रखा गया.
उम्मीदवारों के लिए पंजीकरण के समय आधार प्रमाणीकरण सेवा अनिवार्य: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ग्रुप-सी और ग्रुप-डी पदों पर सामान्य पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को पंजीकरण के समय आधार प्रमाणीकरण सेवा का उपयोग http://onetimeregn.haryana.gov.in पोर्टल पर अनिवार्य करने का निर्णय लिया गया है.
भर्ती प्रक्रिया को आसान बनाने और भर्ती उद्देश्य विशेष रूप से कंप्यूटर डेटा में फर्जी या डुप्लीकेट उम्मीदवारों की अनावश्यक जानकारी को समाप्त करने में सहायता के लिए यह निर्णय लिया गया है. इससे सरकारी भर्ती प्रक्रिया में विश्वसनीयता भी सुनिश्चित होगी. जब कोई व्यक्ति अपने बायोमेट्रिक डेटा को साझा करने के लिए सहमत होता है तो आधार अधिनियम में निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है. सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न निर्णयों में आधार की वैधता को बरकरार रखा है.
हरियाणा इंजीनियरिंग कार्यों के गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली में सुधार के लिए प्राधिकरण की स्थापना:हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के अनुसार राज्य सरकार ने वित्त विभाग में शून्य भ्रष्टाचार सुनिश्चित करने, इंजीनियरिंग कार्यों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली में सुधार करने और बढ़ाने के लिए गुणवत्ता आश्वासन प्राधिकरण (क्यूएए) की स्थापना की है. प्राधिकरण गुणवत्ता आश्वासन के लिए 1+4 स्तरीय प्रक्रिया अपनाएगा. इस संबंध में एक प्रस्ताव को आज यहां मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गई. इसमें प्राधिकरण में एक अध्यक्ष और दो सदस्य होंगे.
प्राधिकरण में अध्यक्ष वह व्यक्ति होगा जो राज्य सरकार में सचिव के रैंक का या समकक्ष अधिकारी है या रहा है. या फिर केंद्र या राज्य सरकार में इंजीनियर-इन-चीफ है या ऐसा व्यक्ति जिसके पास प्रतिष्ठित संस्थान में गुणवत्ता प्रबंधन या सरकार में कम से कम 25 वर्ष का अनुभव है , वह राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा. इसके अलावा, राज्य सरकार द्वारा राज्य सरकार के अधिकारियों या मुख्य अभियंता या उससे ऊपर के रैंक के राज्य सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण वाले किसी संगठन में से एक सदस्य नियुक्त किया जाएगा.
कैबिनेट ने फैसला लिया है कि प्रदेश में गौशाला स्थापित करने और चारे की खेती के लिए सामाजिक व धार्मिक संस्थाएं शामलाट भूमि को 20 वर्ष तक की अवधि पर पट्टे पर ले सकेंगे. 1000 लोगों के पीछे 7 एकड़ और इसके अलावा गौशाला की अन्य गतिविधियां और उनसे जुड़े उत्पाद को लेकर भी 2 एकड़ की जमीन लेने की मंजूरी प्रदान की गई है.
सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी 2023 के विधेयक को मंजूरी: ग्राम पंचायत को अपनी भूमि आवंटन के माध्यम से 20 वर्ष की अवधि के लिए कम से कम प्रति वर्ष 5100 रुपए प्रति एकड़ की दर से पट्टे की अनुमति लेनी होगी. कर्मचारियों को मिलने वाली मेडिकल ऐड में अब आयुष पद्धति का भी पैसा मिलेगा. आयुष चिकित्सा प्रतिपूर्ति नीति के मसौदे को मंजूरी प्रदान की गई है. इस बैठक में सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी 2023 के विधेयक को मंजूरी दी गई है. इसके अलावा रेशनलाइजेशन आयोग की संरचना और कार्य क्षेत्र के बारे में अधिसूचना को कार्योत्तर स्वीकृति दी गई है.