चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज प्रदेश की जनता को 2 नई योजनाओं की सौगात है. सीएम ने मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना की शुरुआत की है. इसके साथ ही उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय परिवार सुरक्षा योजना की भी शुरुआत की है. बता दें कि काम करते समय कई बार आकस्मिक दुर्घटना हो जाती है. ऐसे मुश्किल वक्त में ये योजनाएं काम आएंगी.
इस दौरान सीएम ने कहा कि, सरकार ने व्यापारियों के लिए न्यास बनाया, जिसमें सरकार और व्यापारी मिलकर काम करें. उन्होंने कहा कि सबकी चिंता करने वाला वैसे तो भगवान हैं, लेकिन सरकार सहायक है. उन्होंने कहा कि हरियाणा में जीएसटी कलेक्शन में हमारे व्यापारियों ने शानदार सहयोग किया, शुरू में जीएसटी का विरोध हुआ लेकिन आज वहीं जीएसटी कारगर है.
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम मनोहर लाल. मुख्यमंत्री ने कहा कि, जीएसटी से आज का व्यापार सुगम हुआ है. 4 महीने पहले 1,66,000 करोड़ का मासिक कलेक्शन किया गया था. उन्होंने कहा कि, जीएसटी कलेक्शन में 68,142 करोड़ की कलेक्शन के साथ हम बड़े राज्यों में नंबर वन हैं.
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि, सबसे ज्यादा जोखिम काम समाज में कृषि का है. हमने किसानों के नुकसान के लिए भी क्षतिपूर्ति पोर्टल बनाया है. रेहड़ी, खोमचे वालों के सामान की क्षतिपूर्ति कर सकें इसके लिए योजना बनाई है. पंचकुला में सेक्टर-9 में हुई दुर्घटना ने सरकार ने तुरंत मदद पहुंचाई.
इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि, 20 साल से अधिक मालिकाना हक वालों को निर्धारित रेट कर उनको मालिकाना हक दिया गया है. दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना का नाम बदलकर अब दयालु योजना कर दिया गया है. मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना को क्षतिपूर्ति योजना के नाम से जाना जाएगा. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से प्रदेश सरकार काम कर रही है.
उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने वर्ष 2023-24 के बजट अभिभाषण में हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास के माध्यम से विभिन्न बीमा योजनाओं सहित इस योजना का लाभ देने की घोषणा की है. दयालु योजना के तहत विभिन्न आयु वर्ग के अनुसार लाभ दिया जाएगा. इस योजना में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत मिलने वाली 2 लाख रुपये की राशि भी शामिल होगी. उन्होंने कहा कि पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के लाभार्थियों, जिनकी पारिवारिक आय 1.80 लाख रुपये तक है, उनका प्रीमियम हरियाणा सरकार दे रही है.
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