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सीआईडी विवाद पर सीएम का बयान, कहा- टेक्निकल बात है जिसे बैठकर सुलझा लिया जाएगा

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सीआईडी को लेकर मची खींचतान पर सफाई दी है. उन्होंने कहा कि ये कोई विवाद नहीं है. टेक्निकल बात है जिसे बैठकर सुलझा लिया जाएगा.

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मनोहर लाल खट्टर, मुख्यमंत्री

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Published : Jan 20, 2020, 4:30 PM IST

चंडीगढ़:हरियाणा विधानसभा ने 126वां संविधान संशोधन बिल को पास कर दिया है. इसके साथ ही केंद्र सरकार के बाद अब हरियाणा सरकार द्वारा भी संशोधित एससी/एसटी एक्ट पर मोहर लग गई है.

'सीआईडी कोई विवाद नहीं'

मुख्यमंत्री का विधानसभा सत्र के बाद इसकी जानकारी दी. वहीं उन्होंने सीआईडी पर मीडिया के सवालों के जबाव देते हुए कहा कि ये कोई विवाद नहीं है मैं पहले भी कह चुका हूं टेक्निकल बात है जिसे बैठकर सुलझा लिया जाएगा.

सीआईडी विवाद पर सीएम का बयान, देखें वीडियो

जनसंख्या कंट्रोल क्या बोले सीएम

संघ प्रमुख मोहन भागवत के जनसंख्या कानून पर बयान पर सीएम ने कहा उनकी अपनी राय है देश हित मे विचार करते है. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अक्सर देश हित मे विचार करता है. ये चर्चा का विचार है, प्रबुध लोग मिलकर बैठेंगे, तभी कानून बनता है जब सबकी सहमति बन जाए.

बलराज कुंडू पर क्या बोले सीएम
निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू की तरफ से उन पर हुई FIR पर दबाव बनाने की बात कहने पर सीएम ने कहा हम किसी पर दबाव नहीं बनाते और किसी का दबाव सहन नहीं करते. यदि किसी व्यक्ति ने किसी के खिलाफ शिकायत दी है तो उस पर कार्रवाई होती है और ये राजनीति से प्रेरित नहीं बल्कि दो व्यक्ति के लेनदेन का मामला है. पुलिस को एफिडेविट दिया गया जिस पर नियमों के अनुसार पुलिस ने कार्रवाई की है. कुंडू के समर्थन वापस लेने के बयान पर सीएम ने कहा कुछ भी कहेंगे इसका जवाब वो ही देगे , हम किसी पर दबाव नहीं डालते.
'126वां संशोधन हुआ'
सीएम ने विधानसभा के विशेष सत्र पर कहा कि विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया था जिसमें 126वां संसोधन रिजेर्वशन को 10 साल के लिए बढ़ाया है. बिल के रेटिफिकेशन के लिए था जिसे हमने सर्वसम्मति से रेटिफाई कर दिया है. इसके बाद 2 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया है जो कल से शुरू होगा.

'राज्य सीएए लागू करने से इनकार नहीं कर सकते'
सीएए पर पंजाब की तरफ से पास किए बिल पर सीएम ने कहा कि कई बड़े लोग कह चुके हैं, कपिल सिब्बल ने भी कहा है कि राष्ट्रपति की मोहर लगाने के बाद सभी प्रदेशों को कानून लागू करना अनिवार्यता हो जाती है. किसी प्रदेश को संविधान के तहत किसी तरह की छूट नहीं है.

आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा ने 126वां संविधान संशोधन बिल को पास कर दिया है. इसके साथ ही केंद्र सरकार के बाद अब हरियाणा सरकार द्वारा भी संशोधित एससी/एसटी एक्ट पर मोहर लग गई है. अब हरियाणा के 17 विधानसभा क्षेत्रों तथा दो लोकसभा क्षेत्रों में अगले दस साल के लिए आरक्षण लागू हो गया है.

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