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सीएम मनोहर लाल ने बताया रेड, औरेंज और ग्रीन जोन में क्या छूट मिलेगी और क्या पाबंदी होगी - औरेंज जोन नए नियम

सीएम मनोहर लाल खट्टर ने ग्रीन, औरेंज, रेड और कंटेनमेंट जोन में लागू होने वाले नियमों के बारे में जानकारी दी, विस्तार से पढ़ें.

cm manohar lal about new rules for red, orange and green zone in haryana
रेड, औरेंज और ग्रीन जोन में लागू होने वाले नियमों की सीएम मनोहर लाल ने दी जानकारी

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Published : May 2, 2020, 6:57 PM IST

Updated : May 2, 2020, 8:18 PM IST

चंडीगढ़: सीएम मनोहर लाल खट्टर ने शनिवार को वीडियो संदेश के जरिए प्रदेश के अलग-अलग जोनों में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी दी. सीएम ने ये भी कहा कि वैसे तो जनता को छूट दी जा सकती थी, लेकिन संक्रमण का बिल्कुल भी खतरा ना रहे, इसलिए कुछ सख्ती और पाबंदियां लगाना जरूरी है.

सभी जोन में सभी अनिवार्य सेवाएं जारी रहेंगी. लोगों को आपात स्थिति में प्रशासन से पास की सुविधा भी प्राप्त हो सकती है. लोगों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना जरूरी होगा.

सीएम मनोहर लाल खट्टर ने तीनों जोन में लागू होने वाले नियमों के बारे में दी जानकारी, देखिए वीडियो

ग्रीन जोन

  • व्यक्तिगत रूप से चलने वाले व्यवसाय खोल दिए गए हैं.
  • नाई की दुकान, ब्यूटी पार्लर, स्पा भी खुल सकेंगे.
  • मॉल, जिम, स्कूल और जहां सामुहिक रूप से लोगों का इकट्ठा होने की आशंका है वो बंद रहेंगे.
  • कार में ड्राइवर के साथ दो लोग सवारी कर सकते हैं.
  • बाइक पर दो लोग सवारी कर सकते हैं.
  • मैट्रो, रेल और वायु मार्ग वाहनों पर रोक रहेगी.
  • बसें 50 प्रतिशत सवारियों के साथ चलेंगी.
  • 10 वर्षीय आयू से कम और 65 वर्षीय आयु से ज्यादा के लोगों को मनाही है.
  • शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक घरों से बाहर निकलना मना है. सिर्फ जरूरी कामों में लगे लोगों को ही छूट होगी.

औरेंज जोन

  • बस नहीं चलेंगे.
  • नाई की दुकान, ब्यूटी पार्लर, स्पा नहीं खुल सकेंगे.
  • व्यक्तिगत रूप से चलने वाले व्यवसाय खोल दिए गए हैं.
  • मॉल, जिम, स्कूल और जहां सामुहिक रूप से लोगों का इकट्ठा होने की आशंका है वो बंद रहेंगे.
  • कार में ड्राइवर के साथ दो लोग सवारी कर सकते हैं.
  • बाइक पर दो लोग सवारी कर सकते हैं.
  • मैट्रो, रेल और वायु मार्ग वाहनों पर रोक रहेगी.
  • 10 वर्षीय आयू से कम और 65 वर्षीय आयु से ज्यादा के लोगों को मनाही है.
  • शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक घरों से बाहर निकलना मना है. सिर्फ जरूरी कामों में लगे लोगों को ही छूट होगी.

रेड जोन

  • बस नहीं चलेंगे.
  • नाई की दुकान, ब्यूटी पार्लर, स्पा नहीं खुल सकेंगे.
  • ऑटो, साइकिल रिक्सा पर भी प्रतिबंध होगा.
  • घर से बाहर निकलने पर पूरी तरह से प्रतिबंध होगा.

कंटेनमेंट जोन

  • बेहद जरूरी सेवाओं के लिए ही छूट मिलेगी.
  • बस नहीं चलेंगे.
  • नाई की दुकान, ब्यूटी पार्लर, स्पा नहीं खुल सकेंगे.
  • ऑटो, साइकिल रिक्सा पर भी प्रतिबंध होगा.
  • घर से बाहर निकलने पर पूरी तरह से प्रतिबंध होगा.
    देखिए हरियाणा के किस जिले को किस जोन में डाला गया है

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Last Updated : May 2, 2020, 8:18 PM IST

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