चंडीगढ़: हरियाणा की मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने लेबर चौक पर आने वाले मजदूरों के भवन एवं सनिर्माण बोर्ड में पंजीकरण को लेकर जानकारी जुटाने के आदेश दिए हैं. उन्होंने कहा है कि मजदूरों से सम्पर्क करने के लिए संबंधित स्थानीय कमेटी, श्रम विभाग व जिला उपायुक्तों की ओर से प्रतिनिधि लेबर चौक पर उपस्थित रहें और उनसे जानकारी ली जाए.
मजदूरों का असंगठित क्षेत्र में होगा पंजीकरण
उन्होंने कहा कि अगर उनका पंजीकरण नहीं है तो उनका असंगठित क्षेत्र के मजदूरों में पंजीकरण किया जाए और स्थानीय कमेटी के माध्यम से उनके राशन की व्यवस्था की जाए. ये निर्देश मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई अनलॉक-1 के प्रबंधों पर संकट समन्वय समिति की वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से उपायुक्तों की बुलाई गई समीक्षा बैठक में दिए गए.
सीएस मुख्य सचिव ने जिला उपायुक्तों को दिए निर्देश
मुख्य सचिव ने कहा कि केन्द्रीय गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा जारी अनलॉक-1 के दिशा-निर्देशानुसार सभी जिला उपायुक्त अपने-अपने जिलों में धारा-144 लागू करने के आदेश जारी करेंगे. इस चरण में कर्फ्यू का समय रात 9 बजे से सुबह पांच बजे तक रहेगा. इसी प्रकार, दुकानों को खोलने का समय सुबह 9 बजे से शाम सात बजे तक रहेगा.